अधेड़ की हत्या में सात साल की सजा

Published at :25 May 2017 4:56 AM (IST)
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अधेड़ की हत्या में सात साल की सजा

डुमरा कोर्ट : एडीजे प्रथम किशोर कुमार सिन्हा ने हत्या के एक मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद रुन्नीसैदपुर थाने के खड़का गांव निवासी मो फुल मुहम्मद को सात साल की सजा सुनाई है, वहीं 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. न्यायाधीश ने तीन अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई […]

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डुमरा कोर्ट : एडीजे प्रथम किशोर कुमार सिन्हा ने हत्या के एक मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद रुन्नीसैदपुर थाने के खड़का गांव निवासी मो फुल मुहम्मद को सात साल की सजा सुनाई है, वहीं 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. न्यायाधीश ने तीन अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है.

धारा 304 के तहत सात साल की सजा व 50 हजार का अर्थदंड, धारा 323 के तहत 1 वर्ष व 341 के तहत छह माह की सजा सुनाई है.तीनों सजाये साथ-साथ चलेंगी. मामले में सरकार की ओर से अधिवक्ता कामेश्वर प्रसाद व बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार सिन्हा ने बहस की. मामले की सुनवाई करते हुए 17 मई को न्यायाधीश ने फुल मुहम्मद को दोषी करार देते हुए बुधवार को सजा सुनाई गयी.

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