हत्या मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास

Published at :21 Apr 2017 5:20 AM (IST)
विज्ञापन
हत्या मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास

डुमरा कोर्ट : फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आरपी सिंह ने गुरुवार को हत्या के मामले में एक आरोपित मेजरगंज थाना के डुमरी कला निवासी चंदेश्वर पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. वहीं 10 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि मृतक के परिजन को दी जायेगी. अर्थदंड की […]

विज्ञापन

डुमरा कोर्ट : फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आरपी सिंह ने गुरुवार को हत्या के मामले में एक आरोपित मेजरगंज थाना के डुमरी कला निवासी चंदेश्वर पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

वहीं 10 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि मृतक के परिजन को दी जायेगी. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर सजा की अवधि छह माह बढ़ जायेगी. मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद ठाकुर व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्यामचंद्र महतो ने बहस की. मामले में मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने साक्ष्य के आरोप में खैरवा निवासी सतन पासवान को बरी कर दिया था. जबकि डुमरी कला निवासी चंदेश्वर पासवान को दोषी करार देते हुए सजा के लिए गुरुवार की तिथि तय की थी. चंदेश्वर पासवान पिछले आठ साल से जेल में बंद है.
बताते चले की 12 मई 2008 को बतौर कर्ज रुपये नहीं देने से नाराज चंदेश्वर पासवान ने डुमरी कला निवासी जगन्नाथ पासवान के पुत्र रामदेव पासवान की चाकू मार कर हत्या कर दी थी. मामले में पुलिस ने चंदेश्वर पासवान को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. बाद में पुलिस ने चंदेश्वर पासवान के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी सौंपा था.
एफटीसी कोर्ट के न्यायाधीश आरपी सिंह ने सुनायी सजा
मेजरगंज थाने के डुमरी कला गांव का रहनेवाला है चंदेश्वर पासवान
12 मई 2008 को कर्ज नहीं देने पर हुई थी रामदेव पासवान की हत्या
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन