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अधिवक्ता हत्या कांड में पूर्व मुखिया को उम्रकैद

अधिवक्ता हत्या कांड में पूर्व मुखिया को उम्रकैद — प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला– एक दिसंबर 2011 को अधिवक्ता हरिशंकर प्रसाद की हुई थी हत्याडुमरा कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अवधेश कुमार दूबे ने गुरुवार को अधिवक्ता हरिशंकर प्रसाद हत्या कांड में दोषी करार पूर्व मुखिया सुदिष्ट कुमार […]

अधिवक्ता हत्या कांड में पूर्व मुखिया को उम्रकैद — प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला– एक दिसंबर 2011 को अधिवक्ता हरिशंकर प्रसाद की हुई थी हत्याडुमरा कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अवधेश कुमार दूबे ने गुरुवार को अधिवक्ता हरिशंकर प्रसाद हत्या कांड में दोषी करार पूर्व मुखिया सुदिष्ट कुमार सिंह को आजीवन कारावास(उम्रकैद) की सजा सुनायी है. भादवि की धारा 302 में उक्त सजा मिली है. वहीं 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. 27 आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष कारावास एवं 10 हजार का अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. सजाएं एक साथ चलेगी. एक दिसंबर 2011 को बेलसंड निवासी अधिवक्ता स्व प्रसाद की अपराधियों ने गोलियों से भून दिया था. इस मामले में रूपौली राज गांव निवासी पूर्व मुखिया सुदिष्ट कुमार सिंह के अलावा उपेंद्र सिंह, मधकौल गांव निवासी टुन्ना सिंह एवं नितेश कुमार सिंह को आरोपित किया गया था. मामले में गणेश गौतम ने बेलसंड थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक नरेंद्र प्रसाद सिंह ने बहस की. बताते चले कि इस मामले में टुन्ना सिंह को वर्ष 2014 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है. जबकि उपेंद्र सिंह के विरुद्ध अनुसंधान अभी जारी है. सुदिष्ट कुमार सिंह मामले में फरार चल रहा था. नितेश एकमात्र आरोपित है जो अभी तक फरार है. मालूम हो कि स्व प्रसाद सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता थे. वह बेलसंड चौक स्थित पान की दुकान पर बैठे थे इसी बीच बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंन फायरिंग कर दी. उनके शरीर में कुल चार गोली लगी थी. पीएचसी में पुलिस को दिये बयान में उन्होंने उक्त लोगों का नाम लिया था.

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