टावर संचालक समेत छह पर प्राथमिकी

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 03 Feb 2016 4:16 AM

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रीगा : अवैध तरीके से टोका फंसा कर विद्युत विभाग को चूना लगाने वाले टावर संचालक समेत छह पर शिकंजा कसा गया है. बैरगनिया के कनीय विद्युत अभियंता रोहित कुमार कौशिक ने मंगलवार को सभी के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है. जिनके […]

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रीगा : अवैध तरीके से टोका फंसा कर विद्युत विभाग को चूना लगाने वाले टावर संचालक समेत छह पर शिकंजा कसा गया है. बैरगनिया के कनीय विद्युत अभियंता रोहित कुमार कौशिक ने मंगलवार को सभी के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है.

जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इसमें मोबाइल टावर संचालक श्यामप्रसाद यादव पर 2.83 लाख जुर्माना लगाया गया है. वहीं रीगा निवासी सीताराम ठाकुर पर छह हजार 447 रुपये, बराही निवासी बाबूलाल साह पर 12 सौ 53 रुपये, सज्जन राय 440 रुपये, धीरेंद्र कुमार सिंह पर चार हजार 803 रुपये, उमेश साह पर पांच हजार 847 रुपये अर्थदंड लगाया गया है. अभियंता ने बताया कि उक्त लोगों पर पूर्व में बिल बकाया रहने पर लाइन काट दी गयी थी. उक्त कार्रवाई के बाद अवैध रूप से उक्त लोग विद्युत कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे. विद्युत विभाग की उक्त कार्रवाई से अवैध उपभोक्ताओं में हड़कंप मचा है.

रीगा. स्थानीय थाने की पुलिस ने सोमवार की शाम पटनिया गांव में छापेमारी कर बिना नंबर की हीरो स्पलेंडर बाइक समेत भारी मात्रा में अवैध देसी शराब जब्त किया है. छापेमारी की भनक पाकर कारोबारी सुनील राय फरार हो गया. वह कटहरा गांव का रहनेवाला है. थानाध्यक्ष नफीस अहमद ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सुनील राय के कटघेरा में छापेमारी की गयी थी, जिसमें दो सौ एमएल का 32 पीस देसी शराब बरामद किया गया. वहीं बाइक की तलाशी के क्रम में दो सौ एमएल का 18 पीस देसी शराब के साथ 44 सौ रुपये नकद जब्त किया गया. इस संबंध में कारोबारी के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
मकान मालिक पर केस
सीतामढ़ी. रीगा थाना क्षेत्र के भवदेवपुर गोट निवासी लाल साह की पत्नी संगीता देवी ने आवेदन देकर रेलवे स्टेशन रोड निवासी मकान मालिक हरिशंकर प्रसाद समेत चार-पांच लोगों को आारोपित करते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी है. बताया है कि उसके पति करीब 14 वर्ष पूर्व आरोपित से 15 हजार रुपये एडवांस व 800 रुपये की दर से मासिक किराया पर दुकान व गोदाम लिये थे. समय के साथ-साथ किराया व अग्रिम राशि बढ़ाता गया.
इधर आकर अग्रिम राशि डेढ़ लाख रुपये ले लिया व दुकान में ताला मार दिया. ताला खोलने के लिए बोलने पर उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट की गयी. साथ ही एडवांस का डेढ़ लाख रुपये व दुकान व गोदाम में रखे करीब 2.70 लाख रुपये का सामान देने से इनकार कर दिया.
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