महिला विकास संगम, समाज कल्याण विभाग व डुमरा. महिला विकास संगम, समाज कल्याण विभाग व बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय में 65 पारा लिगल कार्यकर्ताओं को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से अवगत कराया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभारी जिला जज किशोर कुमार सिन्हा द्वारा किया गया. मौके पर श्री सिन्हा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि महिलाओं के साथ हिंसा की स्थिति में तुरंत पीडि़ता को थाना पर पहुंचाये. सीजीएम ने घरेलू हिंसा को एक व्यापक समस्या बताया और कहा कि इसके समाधान में पारा लिगल की महत्वपूर्ण भूमिका है. महिला हेल्प लाईन की परियोजना प्रबंधक पुष्पा कुमारी ने भी विस्तार से जानकारी दी. मौके पर महिला अल्पावास गृह की आरटीओ नीलू श्रीवास्तव, परामर्शी रंधीर कुमार, कानूनी सलाहकार प्रेमा, रतन कुमार, अमन कुमार, प्रेम कुमार भगत, संजीव कुमार सिंह व संजीव कुमार समेत अन्य मौजूद थे
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महिला विकास संगम, समाज कल्याण विभाग व डुमरा. महिला विकास संगम, समाज कल्याण विभाग व बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय में 65 पारा लिगल कार्यकर्ताओं को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से अवगत कराया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभारी जिला जज किशोर कुमार […]
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