Bihar News: पुरैना तिहरे हत्याकांड में 11 दोषियों को आजीवन कारावास, 20-20 हजार का जुर्माना भी लगा

Updated:
विज्ञापन

11 convicts sentenced to life imprisonment

Bihar News: शेखपुरा के पुरैना गांव में जमीनी विवाद के कारण हुए तिहरे हत्याकांड में अदालत ने 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. प्रत्येक आरोपी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

विज्ञापन

Bihar News: सदर प्रखंड के पुरैना गांव में मामूली भूमि विवाद को लेकर तिहरे हत्याकांड की घटना घटी थी. इस मामले में शुक्रवार (16 मई 2025) को स्थानीय अदालत ने सजा सुनाई है. एक अधेड़ की हत्या के बदले उसी दिन पिता-पुत्र की हत्या के इस मामले में शेखपुरा की प्रधान जिला न्यायाधीश की अदालत ने इस दिन 11 लोगों को आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक आरोपी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

आपके शहर में

विज्ञापन

जेल भेजे गए आरोपी

लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद सभी को शेखपुरा जेल भेज दिया गया. प्रधान जिला न्यायाधीश पवन कुमार पांडे ने आरोपियों की उपस्थिति में सजा सुनाई. उन्होंने बताया कि अदालत यादव की हत्या के मामले में राजनंदन यादव, सकलदेव यादव, रविश यादव, देवनंदन यादव, पशुपति यादव तथा पंकज यादव को सजा सुनाई गई है.वहीं पिता-पुत्र रामप्रवेश यादव तथा सर्जन यादव की हत्या मामले में अदालत ने हरिनंदन यादव, बिलास यादव, कामदेव यादव, श्यामदेव यादव तथा राजो यादव को सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों मामलों की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत की है.

बिहार की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें

क्या है मामला?

बता दें कि सदर प्रखंड और कोरमा थाना के पुरैना गांव में मामूली भूमि विवाद को लेकर 28 जनवरी 2023 को अदालत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसको लेकर कोरमा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अदालत यादव की हत्या के प्रतिशोध में कुछ ही घंटे के बाद पिता-पुत्र रामप्रवेश यादव तथा सर्जन यादव की भी हत्या कर दी गई. इनकी हत्या घर से खींचकर लाठी-डंडे तथा लोहे के रॉड से पीटकर की गई. इसके बाद फिर इस दोहरे हत्या कांड को लेकर कोरमा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.  

इसे भी पढ़ें: Hindi Film: बिहार में कैसे बनेगी फिल्म? 32 डीएम ने नहीं बताया स्पॉट, सिर्फ इन जिलों ने सौंपी है सूची

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन