शेखपुरा : नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदाता सूची प्रकाशन के बाद शुरू राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले दिनों इस मामले में दावा आपत्ति की सुनवाई को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा गठित जिला स्तरीय स्पेशल टीम द्वारा जांच की कार्यवाही अभी पूरी हुई है कि इसी मामले में उच्च न्यायालय ने शेखपुरा के जिलाधिकारी से लेकर बीडीओ तक के संबंधित अधिकारियों को तलब किया है. इसकी जानकारी देते हुए इंदाय मुहल्ले के पक्षकार रंजन कुमार ने बताया कि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक परिवाद दायर कर प्रशासनिक अधिकारियों पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई गई थी
3 अप्रैल को दायर किए गए परिवाद को उच्च न्यायालय ने 6 अप्रैल को स्वीकार किया गया.इसके बाद सोमवार 10 अप्रैल को इस मामले में पहली सुनवाई करते हुए शेखपुरा के जिलाधिकारी से लेकर बीडियो तक के संबंधित अधिकारियों को दस्तावेजों के साथ तलब किया है.रंजन कुमार ने बताया कि इस मामले में उच्च न्यायालय के अंदर दायर परिवार में वार्ड नंबर 18 के मतदाता सूची से 84 लोगों का नाम फर्जी तरीके से डिलीट कर दिए जाने का आरोप लगाते हुए डीएम के अलावे एसडीएम शेखपुरा बीडीओ एवं नगर कार्यपालक अधिकारी को पार्टी बनाया गया था.