जीपीआरएस युक्त वाहन से होगी माल की ढुलाई

शेखपुरा : खनन पदार्थों यानी बालू, पत्थर आदि का परिवहन अब जीपीआरएस युक्त भारवाहक वाहन से ही किया जायेगा. सरकार द्वारा इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार के निर्देशों के आलोक में खनन पदार्थ की ढुलाई में पर्यावरण की रक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया […]
शेखपुरा : खनन पदार्थों यानी बालू, पत्थर आदि का परिवहन अब जीपीआरएस युक्त भारवाहक वाहन से ही किया जायेगा. सरकार द्वारा इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार के निर्देशों के आलोक में खनन पदार्थ की ढुलाई में पर्यावरण की रक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है. खनन पदार्थ की ढुलाई के पूर्व उसे तिरपाल से ढंकना भी अनिवार्य कर दिया गया है. सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार खनन पदार्थ के परिवहन में खनन चालान के बिना तथा ओवरलोडिंग वाले वाहन को तत्काल जब्त कर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश प्राप्त हुआ है.
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