जेल कांड में गवाही की प्रक्रिया क्लोज

Published at :21 Apr 2017 12:27 AM (IST)
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जेल कांड में गवाही की प्रक्रिया क्लोज

छपरा(कोर्ट) : 15 वर्ष पूर्व मंडल कारा में पुलिस और कैदियों के बीच हुए हिंसक मुठभेड़ जिसमें आधा दर्जन कैदियों की मौत हो गयी थी और सारण एसपी कुंदन कृष्णन समेत कई पुलिस अधिकारी घायल हुए थे, के मामले में कोर्ट ने गवाही की प्रक्रिया को क्लोज करने का आदेश दिया है. अपर जिला एवं […]

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छपरा(कोर्ट) : 15 वर्ष पूर्व मंडल कारा में पुलिस और कैदियों के बीच हुए हिंसक मुठभेड़ जिसमें आधा दर्जन कैदियों की मौत हो गयी थी और सारण एसपी कुंदन कृष्णन समेत कई पुलिस अधिकारी घायल हुए थे, के मामले में कोर्ट ने गवाही की प्रक्रिया को क्लोज करने का आदेश दिया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी के न्यायालय में चल रहे जेल कांड के सत्रवाद संख्या 396/03 में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक दयानंद राय ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्य पूरी होने की बात बताते हुए क्लोज करने का अनुरोध किया जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और बयान के लिये 15 मई की तिथि निर्धारित किया है.

बताते चले कि साक्षियों के साक्ष्य क्लोज होने के उपरांत अब सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपितों का बयान दर्ज किया जायेगा, जिसके बाद कोर्ट अपना निर्णय सुनायेगी. मामले में सुनवाई को लेकर कांड में आरोपित बनाये गये व मंडलकारा में बंद ऋषिमुनि सिह और राजेश तुरहा को कारा से कोर्ट लाया गया वही एक अन्य आरोपित जटाशंकर सिंह ने उपस्थित हो अपनी हाजिरी दी.
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