हिंगोरा मामले में साक्षी को बुलाने के लिए अभियोजन ने की बहस

Published at :05 Apr 2017 3:20 AM (IST)
विज्ञापन
हिंगोरा मामले में साक्षी को बुलाने के लिए अभियोजन ने की बहस

छपरा (कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले में गुजरात के दो पुलिस पदाधिकारियों को साक्ष्य के लिए कोर्ट में प्रस्तुत करने को लेकर कोर्ट में सरकार और बचाव पक्ष दोनों के द्वारा बहस की गयी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार गुप्ता के कोर्ट में चल रहे हिंगोरा […]

विज्ञापन

छपरा (कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले में गुजरात के दो पुलिस पदाधिकारियों को साक्ष्य के लिए कोर्ट में प्रस्तुत करने को लेकर कोर्ट में सरकार और बचाव पक्ष दोनों के द्वारा बहस की गयी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार गुप्ता के कोर्ट में चल रहे हिंगोरा अपहरण मामले के सत्र वाद संख्या 283/14 और 404/15 में मंगलवार को सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक रामनारायण प्रसाद ने बहस करते हुए कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले में साक्ष्य के लिए गुजरात के नानी दमन थाने के पुलिस इंस्पेक्टर अनिल कुमार टीके और एसीपी आनंद कुमार मिश्र को कोर्ट में प्रस्तुत होने का आदेश निर्गत किया जाये.

वहीं इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बीरेश कुमार चौबे ने दोनों को बुलाये जाने का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि जब तक इस मामले में पुलिस द्वारा कोर्ट में समर्पित किये गये आरोप पत्र के सभी साक्षियों का साक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक उन दोनों को साक्ष्य हेतु बुलाये जाने का कोई औचित्य ही नहीं है. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है, वे अपना आदेश अगली तिथि 11 अप्रैल को सुना सकते हैं.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन