दो आरोपितों की जमानत याचिका कोर्ट में नामंजूर
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :19 Aug 2016 7:50 AM (IST)
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आपत्तिजनक वीडियो वायरल का मामला छपरा (कोर्ट) : आपत्तिजनक वीडियो वायरल मामले में गिरफ्तार दो अभियुक्तों के नियमित जमानत आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. वीडियो वायरल मामले में मकेर थाना के दो अप्राथमिकी अभियुक्तों परसा थाना के बलहा बलिगांव निवासी अलाउद्दीन मियां के पुत्र मुस्तफा मियां और मो. हबीब के पुत्र मो. […]
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आपत्तिजनक वीडियो वायरल का मामला
छपरा (कोर्ट) : आपत्तिजनक वीडियो वायरल मामले में गिरफ्तार दो अभियुक्तों के नियमित जमानत आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. वीडियो वायरल मामले में मकेर थाना के दो अप्राथमिकी अभियुक्तों परसा थाना के बलहा बलिगांव निवासी अलाउद्दीन मियां के पुत्र मुस्तफा मियां और मो. हबीब के पुत्र मो. सइम के नियमित जमानत आवेदन को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दिब्या शेखर के कोर्ट में दाखिल किया गया. आवेदन के पक्ष में अधिवक्ता ने दलील पेश करते हुए कहा कि दोनों बेकसूर है और इन्हें जानबूझ कर फंसाया गया है साथ ही इनका प्राथमिकी में नाम भी नहीं है.
वहीं अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि दोनों की संलिप्तता मामले में प्रतीत होती है. न्यायिक पदाधिकारी ने दोनों पक्षों की सुनने के उपरांत याचिका को खारिज करने का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि मकेर पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को सात अगस्त को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर मंडल कारा भेज दिया था.
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