तीन मई तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन कराने का मौका
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :13 Feb 2016 12:59 AM (IST)
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चार फरवरी को अंतिम तिथि खत्म होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बार फिर दिया मौका छपरा (सदर) : खाद्य सुरक्षा एवं आपूर्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2011 के तहत खाद्य सामग्री का व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को हर हाल में पंजीयन कराने का निर्देश दिया है. इसके तहत विभाग ने […]
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चार फरवरी को अंतिम तिथि खत्म होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बार फिर दिया मौका
छपरा (सदर) : खाद्य सुरक्षा एवं आपूर्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2011 के तहत खाद्य सामग्री का व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को हर हाल में पंजीयन कराने का निर्देश दिया है. इसके तहत विभाग ने पंजीयन कराने की नयी तिथि तीन माह बढा दी है. नयी तिथि चार फरवरी से तीन मई तक निर्धारित है. इसमें व्यवसायी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीयन करा सकते हैं.
पूर्व में भी खाद्य व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों को इस अधिनियम के तहत पंजीयन कराने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अवधि विस्तार किया गया है.
अब सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कियदि इस अवधि में खाद्य सुरक्षा सेसंबंधित लाइसेंस खाद्य व्यवसाय करनेवाले दुकानदार नहीं लेते है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी. इस अधिनियम के तहतआटा, चावल, नमक, तेल, मशाला, सब्जी, अंडा, मांस, मछली, भूंजा, सत्तू, शराब, दुध, दही आदि खाद्य सामग्री से व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों को लाइसेंस लेना है. इसमें खाद्य सामग्रियों के रख-रखाव एवं गुणवत्ता की जांच के लिए विभागीय पदाधिकारियों की देख-रेख में समय-समय पर निरीक्षण करना है.
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