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गंडामन मामले में दोनों पक्षों की हुई बहस

गंडामन मामले में दोनों पक्षों की हुई बहस गन्ना पदाधिकारी को लेकर हुई बहसकोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रखामीना व अर्जुन की हुई पेशीसंवाददाता, छपरा (सदर)मशरक के गंडामन धर्मासती स्थित विद्यालय में हुए मिड डे मील हादसा मामले में अभियोजन द्वारा गवाह प्रस्तुत नहीं किया जा सका. इस वजह से गवाही की प्रक्रिया नहीं हो […]

गंडामन मामले में दोनों पक्षों की हुई बहस गन्ना पदाधिकारी को लेकर हुई बहसकोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रखामीना व अर्जुन की हुई पेशीसंवाददाता, छपरा (सदर)मशरक के गंडामन धर्मासती स्थित विद्यालय में हुए मिड डे मील हादसा मामले में अभियोजन द्वारा गवाह प्रस्तुत नहीं किया जा सका. इस वजह से गवाही की प्रक्रिया नहीं हो सकी, लेकिन मामले में सुनवाई हुई. वहीं, मामले में आरोपित मीना देवी और अर्जुन राय को मंडल कारा से पेशी के लिए कोर्ट लाया गया. बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी के न्यायालय में गंडामन हादसा मामले के सत्रवाद संख्या 811/13 में अभियोजन एवं बचाव दोनों पक्षों द्वारा बहस की गयी. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्रनाथ सिंह ने बहस में कहा कि गोपालगंज के सिधवलिया स्थित शूगर मिल के सहायक गन्ना पदाधिकारी प्रदीप तिवारी, जिन्होंने अर्जुन राय समेत अन्य को कीटनाशक (मोनोक्रोटोफॉस) की बिक्री की थी तथा उसे रजिस्टर पर अंकित किया था, को गवाही के लिए एवं रजिस्टर को कोर्ट में मार्क कराने के लिए सम्मन निर्गत किया जाये. वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता भोला प्रसाद ने अभियोजन का विरोध करते हुए कहा कि शूगर मिल की कीटनाशक वितरण पंजी को अभियोजन द्वारा बिना कोर्ट की अनुमति प्राप्त किये तथा बचाव पक्ष को भी इसकी सूचना दिये बगैर ही कोर्ट में दाखिल करा दिया गया. उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि इस वितरण पंजी का पुलिस द्वारा तैयार किये गये चार्जशीट में भी कोई वर्णन नहीं है, जो न्याय संगत नहीं है. इस वजह से अभियोजन के आग्रह को खारिज किया जाये. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत आदेश को सुरक्षित रख लिया है. वे अपना आदेश अगली तिथि 15 जनवरी को सुनायेंगे.

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