वारंट नर्गित होने के बावजूद नहीं पेश हुए गवाह

Published at :11 Jan 2016 6:46 PM (IST)
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वारंट नर्गित होने के बावजूद नहीं पेश हुए गवाह

वारंट निर्गत होने के बावजूद नहीं पेश हुए गवाह सोहैल हिंगोरा अपहरण मामले में साक्ष्य को ले तय की गयी तिथिमामले के आरोपितों की हुई पेशी छपरा (कोर्ट). गुजरात के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा अपहरण मामले में अभियोजन द्वारा साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस वजह से गवाही की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा […]

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वारंट निर्गत होने के बावजूद नहीं पेश हुए गवाह सोहैल हिंगोरा अपहरण मामले में साक्ष्य को ले तय की गयी तिथिमामले के आरोपितों की हुई पेशी छपरा (कोर्ट). गुजरात के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा अपहरण मामले में अभियोजन द्वारा साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस वजह से गवाही की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो नइमुल्ला के कोर्ट में हिंगोरा अपहरण मामले के सत्रवाद 283/14 में साक्ष्य के लिए तिथि निर्धारित की गयी थी, परंतु साक्षी की अनुपस्थिति को लेकर गवाही की तिथि 13 जनवरी को निर्धारित की गयी है. वहीं, साक्ष्य को लेकर मामले में विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार कर लाये गये सात आरोपितों की न्यायालय में पेशी की गयी. प्रस्तुत होनेवाले आरोपितों में हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के मीठाकुंआ निवासी राम प्रकाश, बिदुपुर थाना क्षेत्र के चेचर निवासी सबल किशोर सिंह, सारण के नयागांव थाना क्षेत्र के चतुरपुर निवासी नागमणि सिंह, झारखंड के चुटिया थाना क्षेत्र की पावर हाउस कॉलोनी निवासी गणेश मुंडा व इसी थाना क्षेत्र के अपर चुटिया निवासी संदीप कुमार महतो के अलावा लखीसराय के मेदनी चौक थाना क्षेत्र के मिरहा निवासी गौतम कुमार उर्फ कुक्कु तथा इसी गांव के पंकज कुमार मोती शामिल हैं. कोर्ट ने सभी आरोपितों को पेशी के बाद साक्ष्य के लिए निर्धारित अगली तिथि 13 जनवरी को पुन: प्रस्तुत होने का आदेश देते हुए मंडल कारा भेज दिया. ज्ञात हो कि पूर्व की तिथि चार जनवरी को भी साक्ष्य को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था. वहीं, सभी निजी साक्षियों पर कोर्ट में पेशी को होने को लेकर न्यायालय द्वारा वारंट निर्गत किया जा चुका है.

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