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मीना व अजरुन पर 12 को होगा आरोप गठित

छपरा . गंडामन कांड में प्रधानाध्यापिका मीना देवी तथा उसके पति अजरुन राय के खिलाफ 12 नवंबर को आरोप गठित होगा. यह आदेश सीजेएम अनिल कुमार झा ने शनिवार को दौरा सुपुर्दगी (कमिटमेंट) की बिंदु पर सुनवाई पूरी करते हुए दिया. प्रधानाध्यापिका के अधिवक्ता भोला प्रसाद ने बचाव पक्ष की ओर से बहस करते हुए […]

छपरा . गंडामन कांड में प्रधानाध्यापिका मीना देवी तथा उसके पति अजरुन राय के खिलाफ 12 नवंबर को आरोप गठित होगा. यह आदेश सीजेएम अनिल कुमार झा ने शनिवार को दौरा सुपुर्दगी (कमिटमेंट) की बिंदु पर सुनवाई पूरी करते हुए दिया. प्रधानाध्यापिका के अधिवक्ता भोला प्रसाद ने बचाव पक्ष की ओर से बहस करते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 209 में दौरा सुपुर्दगी (कमिटमेंट) होती है, लेकिन यह मामला अलग है. यह मामला 304 (ए) का बनता है.
इस पर अपना पक्ष रखते हुए अभियोजन पदाधिकारी विजय प्रताप सिंह ने कहा कि यह मामला सीधे-सीधे 302 का बनता है. इस दौरान प्रधानाध्यापिका मीना देवी और उनके पति अजरुन राय न्यायालय में मौजूद थे. मंडल कारा से दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी के लिए लाया गया था. सीजेएम ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अभिलेख को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां भेज दिया. इस मामले में 12 नवंबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां आरोप गठन के लिए मीना व अजरुन की पेशी होगी.

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