तरैया के आरओ व टीओ का वेतन रोका

Published at :16 Oct 2015 6:21 PM (IST)
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तरैया के आरओ व टीओ का वेतन रोका

तरैया के आरओ व टीओ का वेतन रोका चुनाव ड्यूटी में लापरवाह दोनों पदाधिकारियों से डीएम ने किया जवाब तलब छपरा (सदर). तरैया विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह डीसीएलआर मढ़ौरा तथा जिला कोषागार पदाधिकारी का वेतन डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दीपक आनंद ने अगले आदेश तक रोकते हुए दोनों पदाधिकारियों से जवाब तलब […]

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तरैया के आरओ व टीओ का वेतन रोका चुनाव ड्यूटी में लापरवाह दोनों पदाधिकारियों से डीएम ने किया जवाब तलब छपरा (सदर). तरैया विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह डीसीएलआर मढ़ौरा तथा जिला कोषागार पदाधिकारी का वेतन डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दीपक आनंद ने अगले आदेश तक रोकते हुए दोनों पदाधिकारियों से जवाब तलब किया है. डीएम श्री आनंद ने दोनों पदाधिकारियों पर चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने के बाद कार्रवाई की है. डीएम के द्वारा जारी निर्देश के आलोक में डीपीआरओ बीके शुक्ला द्वारा जारी सूचना के अनुसार, तरैया के निर्वाची पदाधिकारी सह डीसीएलआर मढ़ौरा, शिवकुमार राउत द्वारा भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देश पर निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय परिसर में खुले सिंगल विंडों का प्रभारी होने के बावजूद अपने कार्यों में लापरवाही बरतने की शिकायत मिली थी. आयोग का निर्देश है कि किसी भी उम्मीदवार के द्वारा किसी भी प्रकार की अनुमति के लिए खुद या निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से अनुमति मांगी जाती है, तो इस दिशा में 24 घंटे के अंदर अनुमति देना है. परंतु, तरैया के निर्वाची पदाधिकारी द्वारा आयोग के निर्देश को नजर अंदाज कर 24 घंटे के अंदर अनुमति देने का कार्य नहीं किया जाना पूरी तरह से लापरवाही दरसाता है. इसी प्रकार जिला कोषागार पदाधिकारी राजीव कुमार गुप्ता को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम द्वारा गुरुवार की संध्या जिला कोषागार पदाधिकारी को सरकारी मोबाइल या दूरभाष के द्वारा लगातार फोन किया जाता रहा, परंतु उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया. इसे डीएम ने सरकारी सेवक नियमावली का उल्लंघन मानते हुए वेतन रोक कर जवाब तलब किया है. 26 की संध्या से 28 अक्तूबर की संध्या तक शराब बिक्री पर पाबंदीडीएम दीपक आनंद ने उत्पाद अधीक्षक को निर्देश दिया है कि आगामी 28 अक्तूबर को होनेवाले विधानसभा के मतदान से 48 घंटे पूर्व तथा मतदान समाप्ति तक शराब बिक्री पर रोक लगाएं. डीएम ने अपने आदेश में 26 अक्तूबर की पांच बजे संध्या से 28 अक्तूबर की पांच बजे संध्या तक जिले में किसी भी प्रकार की दुकान पर शराब की बिक्री नहीं करने की बात कही है.

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