छपरा (सदर) : भारत के निर्वाचन आयोग के आदेश पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम द्वारा गठित तीन सदस्यीय जिलास्तरीय कमेटी का लाभ जांच टीम की कार्रवाई से परेशान लोगों को मिल रहा है.
जिलास्तरीय कमेटी के अध्यक्ष सह डीडीसी रविकांत तिवारी के अनुसार, जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अब तक विभिन्न सर्विलांस टीम या थानाें द्वारा जब्ती के 14 मामले कमेटी के पास आये हैं.
इनमें से 11 मामलों में ‘स्पीकिंग ऑर्डर’ जारी कर कमेटी ने जब्त राशि को लौटाने का आदेश संबंधित थाने को दिया है. शेष तीन मामलों पर ही अगली कार्रवाई करने का आदेश दिया है, जो मामले आचार संहिता से संबंधित हो सकते हैं.
कमेटी के अध्यक्ष सह डीडीसी रविकांत तिवारी, संयोजक सह वाणिज्य कर उपायुक्त शंभू कुमार सिंह तथा जिला कोषागार पदाधिकारी राजीव कुमार गुप्ता के द्वारा स्पीकिंग ऑडर में जिन 11 थाना क्षेत्र में जब्त राशि को छोड़ने क आदेश हुआ है,
उनमें 23 सितंबर को मांझी पुलिस द्वारा जब्त पांच लाख रुपये, सोनपुर पुलिस द्वारा जब्त तीन लाख 20 हजार रुपये, 28 सितंबर को दरियापुर में जब्त 59 लाख रुपये, 29 सितंबर को गड़खा थाना क्षेत्र में जब्त 60 हजार, जलालपुर थाना क्षेत्र में जब्त 51 हजार, अमनौर थाना क्षेत्र में जब्त 90 हजार तथा 27 सितंबर को जलालपुर थाना क्षेत्र में जब्त एक लाख 70 हजार रुपये शामिल हैं.
इसके अलावा रसूलपुर थाने में छह अक्तूबर को जब्त एक लाख सात हजार रुपये, आठ अक्तूबर को मढ़ौरा थाने में जब्त 60 हजार रुपये, नौ अक्तूबर को नयागांव थाने में पुलिस द्वारा जब्त 88 हजार, तो एकमा में एफएसटी के द्वारा जब्त एक लाख चार हजार 440 रुपये शामिल हैं.
तीन मामलों में अग्रतर कार्रवाई का आदेशजिलास्तरीय टीम ने अमनौर के राजकुमार से 23 सितंबर को जब्त चांदी, पांच अक्तूबर को छपरा मुफस्सिल द्वारा जब्त उम्मीदवार की पुरी-सब्जी व बुनिया तथा चार अक्तूबर को रिविलगंज पुलिस द्वारा जब्त दो लाख रुपये के मामले में जिलास्तरीय कमेटी में संबंधित थाने को अग्रेतर कार्रवाई करने का आदेश इसलिए दिया है कि ये तीनों मामले आचार संहिता उल्लंघन के तहत आते हैं.
राशि की लगातार जब्ती से आम लोगों में भय जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों में राशि या अन्य अवैध सामान की जांच करनेवाली टीमों के द्वारा अब तक जब्त की गयी राशि में 95 फीसदी राशि सामान्य लोगों या विभिन्न बैंकों की शाखाओं की ही हैं.
अब तक जांच करनेवाली टीम के द्वारा जिले में कहीं भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं या उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा राशि जब्त नहीं की जा सकी है. क्या कहते हैं अधिकारीअब तक मिले 14 मामलों में से 11 मामलों में जिनके पास से राशि जब्त की गयी, उन्हें जब्त राशि लौटने का निर्देश आदेश पत्र के साथ संबंधित थानों को दिया जा रहा है.
पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही कमेटी द्वारा स्पीकिंग ऑर्डर दिया जा रहा है. रविकांत तिवारी डीडीसी सह अध्यक्ष, जिलास्तरीय कमेटी