10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दारोगा हत्या मामले में दौरा सुपुर्दगी का आदेश

दारोगा हत्या मामले में दौरा सुपुर्दगी का आदेश छपरा (कोर्ट). इसुआपुर के थानाध्यक्ष की गोली मार कर हत्या कर दिये जाने के मामले में बनाये गये अभियुक्त के बाद को निचली अदालत द्वारा दौरा सुपुर्दगी का आदेश दिया गया है. गुरुवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विपिन बिहारी राय ने थानाध्यक्ष मामले के अभियुक्त अमनौर […]

दारोगा हत्या मामले में दौरा सुपुर्दगी का आदेश छपरा (कोर्ट). इसुआपुर के थानाध्यक्ष की गोली मार कर हत्या कर दिये जाने के मामले में बनाये गये अभियुक्त के बाद को निचली अदालत द्वारा दौरा सुपुर्दगी का आदेश दिया गया है. गुरुवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विपिन बिहारी राय ने थानाध्यक्ष मामले के अभियुक्त अमनौर थाना क्षेत्र के परशुरामपुर निवासी पंकज कुमार सिंह के मामले का दौरा सुपुर्दगी का आदेश दिया है. न्यायिक पदाधिकारी ने अपने आदेश में लिखा है कि अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बाद में भादवि की धारा 302, 394, 353, 216ए, 201, 120 तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत संज्ञान लिया जा चुका है. इसमें धारा 302 सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है. इसलिए वाद का दौरा सुपुर्दगी किया जाता है. इसे मूल कांड दैनिकी के साथ पूर्ण वाद को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय में प्रति प्रेषित किया जाये. इसके पूर्व पंकज को मंडल कारा से कोर्ट में प्रस्तुत किया गया तथा उसे पुलिस पेपर हस्तगत कराया गया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें