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आयोग ने लगायी फटकार तो दी भ्रामक सूचना

वेतन नामावली पंजी व औपबंधिक वेतन पंजी पर नहीं हैं हस्ताक्षर छपरा (सारण) : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के कार्यालय द्वारा सूचना उपलबध कराने तथा राज्य सूचना आयोग के समक्ष गलत बयानी करने का मामला प्रकाश में आया है. यह मामला महर्षि गौतम ऋषि संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, गोदना (रिविलगंज) से जुड़ा है. अधिवक्ता संजय कुमार […]

वेतन नामावली पंजी व औपबंधिक वेतन पंजी पर नहीं हैं हस्ताक्षर

छपरा (सारण) : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के कार्यालय द्वारा सूचना उपलबध कराने तथा राज्य सूचना आयोग के समक्ष गलत बयानी करने का मामला प्रकाश में आया है.
यह मामला महर्षि गौतम ऋषि संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, गोदना (रिविलगंज) से जुड़ा है. अधिवक्ता संजय कुमार सिंह ने सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचना मांगी थी, जिसमें स्कूल के शिक्षकों तथा कर्मचारियों के वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 की वेतन नामावली पंजी तथा वेतन औपबंधिक वेतन विपत्र शामिल हैं.
पहले तो, डीपीओ (स्थापना) ने सूचना नहीं दी है, लेकिन उस पर अधिकारी और कार्यालय सहायक के हस्ताक्षर नहीं हैं. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने दी गयी सूचना में कहा है कि अभिलेखों का संधारण कार्यालय सहायक के द्वारा किया जाता है.
बताते चलें कि महर्षि गौतम संस्कृत विद्यालय, गोदना (रिविलगंज) के सहायक शिक्षक प्रभुनारायण मिश्र ने गलत ढंग से वेतन मद में पांच लाख 50 हजार 469 रुपये की निकासी कर ली थी. इस संबंध में श्री मिश्र के खिलाफ जालसाजी और सरकारी राशि का गबन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.
यह कार्रवाई भी डीपीओ (स्थापना) के आदेश पर की गयी. विभाग के द्वारा श्री मिश्र को बरखास्त कर दिया गया है.

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