गुजरात अपराध शाखा के अधिकारी छपरा पहुंचे

हिंगोरा अपहरण मामले के आरोपितों को सम्मन हस्तगत कराने आये थे सूरत न्यायालय ने जारी किया है सम्मन छपरा (कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति के पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले में आरोपित बनाये गये चार अभियुक्तों के खिलाफ गुजरात के सूरत न्यायालय ने सम्मन जारी किया है, जिसे आरोपितों को हस्तगत कराने के उद्देश्य […]
हिंगोरा अपहरण मामले के आरोपितों को सम्मन हस्तगत कराने आये थे
सूरत न्यायालय ने जारी किया है सम्मन
छपरा (कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति के पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले में आरोपित बनाये गये चार अभियुक्तों के खिलाफ गुजरात के सूरत न्यायालय ने सम्मन जारी किया है,
जिसे आरोपितों को हस्तगत कराने के उद्देश्य से सूरत की अपराध शाखा के एक अधिकारी कालू सिंह सोलंकी छपरा न्यायालय पहुंचे.
परंतु, आरोपितों के मंडल कारा में बंद होने के कारण वे हस्तगत नहीं करा सके. श्री सोलंकी ने बताया कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सूरत द्वारा सूरत में दर्ज कांड संख्या 3/14 के अभियुक्तों पंकज कुमार मोती, गौतम कुमार कक्कु, रविश कुमार तथा रंजीत कुमार के विरुद्ध सम्मन जारी किया गया है.
न्यायालय में उक्त मामला ट्रायल पर है, जिसमें अभियुक्तों को पेशी अनिवार्य है. वहीं, उपरोक्त अभियुक्त हिंगोरा अपहरण मामले में नयागांव थाने में दर्ज कांड संख्या 111/13 में भी आरोपित हैं और मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. नइमुल्ला के न्यायालय में ट्रायल पर है.
बताते चलें कि सोहैल हिंगोरा के अपहरण के उपरांत फिरौती लेने के बाद भी अभियुक्तों ने सोहैल के फुफेरे भाई रफीक रेयाज मेनन को फोन कर उससे दो करोड़ की राशि की मांग की थी और नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी.
इस मामले में मेनन ने वहां के स्थानीय थाने में मोबाइल धारक को अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी. सभी को भादवि की धारा 387,465, 468, 477 और 120 बी के तहत अभियुक्त बनाया गया था. हालांकि, इस मामले में सभी अभियुक्तों को वहां के न्यायालय से जमानत मिल चुकी है. लेकिन मामले का न्यायालय में सत्र विचारण किया जा रहा है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










