राजद विधायक को नामांकन के लिए कोर्ट से मिला आदेश
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :02 Oct 2015 2:29 AM (IST)
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छपरा (कोर्ट) : मशरक के तत्कालीन जदयू नेता के अंगरक्षक की हत्या मामले में काराधीन व अस्पताल में उपचाररत बनियपुर के राजद विधायक की न्यायालय में पेशी नहीं हो सकी. गुरुवार को राजद विधायक केदार नाथ सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अशोक कुमार के न्यायालय में पीएमसीएच में भरती होने के कारण प्रस्तुत […]
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छपरा (कोर्ट) : मशरक के तत्कालीन जदयू नेता के अंगरक्षक की हत्या मामले में काराधीन व अस्पताल में उपचाररत बनियपुर के राजद विधायक की न्यायालय में पेशी नहीं हो सकी.
गुरुवार को राजद विधायक केदार नाथ सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अशोक कुमार के न्यायालय में पीएमसीएच में भरती होने के कारण प्रस्तुत नहीं हो सके.
न्यायाधीश ने अगली पेशी की तिथि 29 अकतूबर को निर्धारित की है. वहीं, विधायक के अधिवक्ता नीरज कुमार श्रीवास्तव कोर्ट को एक आवेदन देते हुए आग्रह किया कि आगामी छह अक्तूबर को विधायक श्री सिंह को आम विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आदेश दिया जाये.
उक्त आवेदन पर विचार करते हुए न्यायाधीश ने आवेदन को स्वीकार कर लिया तथा मंडल काराधीक्षक को आदेश दिया कि विधायक को समुचित सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन पत्र दाखिल कराने के लिए ले जाया जाये. साथ ही उसकी एक प्रति पुलिस अधीक्षक को भी भेजे जाने का आदेश दिया है.
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