संवाददाता : छपरा (सारण) विधानसभा चुनाव के लिए तीन हजार वाहन मालिकों को परिवहन विभाग ने नोटिस भेजा है.
विभाग ने निर्धारित समय सीमा के अंदर वाहन जमा नहीं करने पर वाहन मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराये जाने की चेतावनी दी है.
नोटिस तामील कराने की जिम्मेवारी संबंधित थाने की होगी और इसकी मॉनीटरिंग अंचल पदाधिकारी करेंगे. इस माह के अंत तक सभी वाहन मालिकों को नोटिस उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. वाहन मालिकों को 20 अक्तूबर तक अपना-अपना वाहन जमा कराने को कहा गया है.
त्रिस्तरीय वाहन कोषांग बना : विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान कर्मियों, अधिकारियों, अर्धसैनिक बलों, प्रेक्षकों के लिए बेहतर परिवहन प्रबंध किया गया है. इसके लिए तीन स्तरों पर परिवहन कोषांग बना है,
जो फिलहाल जिला परिवहन कार्यालय में चल रहा है. इसे अक्तूबर में जयप्रकाश विश्वविद्यालय परिसर में शिफ्ट कर दिया जयेगा. जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक मुख्यालय पर एक वाहन कोषांग गठित है. 10 प्रखंड मुख्यालयों में वाहन कोषांग बनाया गया है.
आदेश का उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा : निर्वाचन कार्य के लिए वाहन को जमा करने के आदेश का उल्लंघन करना वाहन मालिकों को महंगा पड़ेगा. उनके खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. साथ ही वाहनों के निबंधन को भी रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है.
देना होगा 200 प्रतिशत तक जुर्माना : निर्धारित समय सीमा के अंदर रोड टैक्स का भुगतान नहीं करनेवाले वाहन मालिकों को टैक्स की राशि के साथ 200 प्रतिशत तक जुर्माना भी देना होगा. जुर्माने की राशि 25 से लेकर 200 प्रतिशत तक वसूलने का प्रावधान है.
15 दिन विलंब होने पर 25 प्रतिशत, 30 दिन विलंब होने पर 50 प्रतिशत, 60 दिन विलंब होने पर 100 प्रतिशत तथा 90 दिन विलंब होने पर 200 प्रतिशत जुर्माना जमा करना होगा. यह स्वयं काउंटर पर आकर राशि जमा करनेवालों के लिए प्रावधान है, जबकि वाहन जांच के दौरान पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि बढ़ जायेगी.