हत्या मामले में 13 दोषी करार
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :03 Sep 2015 11:28 PM (IST)
विज्ञापन

छपरा (कोर्ट) : मारपीट के मामले में गवाह बनने के कारण एक युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने 13 आरोपितों को दोषी करार दिया है. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार गुप्ता ने मढ़ौरा थाना कांड संख्या 258/11 के सत्रवाद संख्या 215/12 की सुनवाई करते […]
विज्ञापन
छपरा (कोर्ट) : मारपीट के मामले में गवाह बनने के कारण एक युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने 13 आरोपितों को दोषी करार दिया है.
गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार गुप्ता ने मढ़ौरा थाना कांड संख्या 258/11 के सत्रवाद संख्या 215/12 की सुनवाई करते हुए इस मामले के 13 आरोपितों मोथहा पांडेय टोला निवासी प्रभु पांडेय, जितेंद्र पांडेय, कन्हैया पांडेय, कृष्णा पांडेय, पशुपति नाथ पांडेय, सुभाष पांडेय, पारसनाथ पांडेय, राम बाबू पांडेय, अमित पांडेय, अमुख पांडेय, हरेराम पांडेय, तुनज पांडेय और रामपूजन पांडेय को भादवि की धारा 302/149 के तहत दोषी करार दिया है.
इस मामले में सरकार का पक्ष रखनेवाले अपर लोग अभियोजक प्रमोद भारतीय एवं अधिवक्ता चंद्र प्रकाश सिंह ने उपरोक्त जानकारी देते हुए कहा कि सजा की बिंदु पर सुनवाई नौ सितंबर को की जायेगी.
अभियोजक श्री भारतिया ने बताया कि चार नवंबर, 2011 को दिनदहाड़े पोथहा पांडेय टोला निवासी नागेंद्र पांडेय की उपरोक्त आरोपितों द्वारा लाठी, डंडा व धारदार हथियार से हत्या कर दी गयी थी.इस मामले में मृतक के परिजन अमित कुमार पांडेय ने मढ़ौरा थाने में उपरोक्त को नामजद अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










