दारोगा हत्या मामले में दौरा सुपुर्दगी का आदेश

Published at :01 Sep 2015 12:06 AM (IST)
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दारोगा हत्या मामले में दौरा सुपुर्दगी का आदेश

छपरा (कोर्ट) : इसुआपुर के थानाध्यक्ष की दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या करने तथा सरकारी रिवाल्वर लूट लिये जाने के मामले में आरोपित बनाये गये छह अभियुक्तों के बाद को विचारण के लिए दौरा सुपुर्दगी का आदेश दिया गया. सोमवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विपिन बिहारी राय ने इसुआपुर थाना कांड संख्या 145/14 के […]

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छपरा (कोर्ट) : इसुआपुर के थानाध्यक्ष की दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या करने तथा सरकारी रिवाल्वर लूट लिये जाने के मामले में आरोपित बनाये गये छह अभियुक्तों के बाद को विचारण के लिए दौरा सुपुर्दगी का आदेश दिया गया.
सोमवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विपिन बिहारी राय ने इसुआपुर थाना कांड संख्या 145/14 के मामले को दौरा सुपुर्दगी करते हुए विचारण के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में भेजा है. जिन अभियुक्तों के विरुद्ध दौरा सुपुर्दगी का आदेश हुआ है.
उनमें रिकेश कुमार सिंह उर्फ लव, राजन कुमार सिंह उर्फ कुश, रविरंजन कुमार सिंह उर्फ कल्लू के अलावे मुन्ना चौबे उर्फ बाबा, विजय कुमार सिंह उर्फ अलगु तथा गीता देवी शामिल हैं. वहीं एक अन्य अभियुक्त पंकज कुमार सिंह का मामला विचारण के लिए अभी इसी न्यायालय में लंबित है. ज्ञात हो कि उपरोक्त सभी अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय द्वारा पूर्व में ही संज्ञान लिया जा चुका है.
अब इस मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय में की जायेगी. ज्ञात हो कि दारोगा की हत्या के उपरांत थाने के चौकीदार के पुत्र उपेंद्र मांझी ने कांड संख्या 145/14 में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अज्ञात अपराधियों को अभियुक्त बनाया था.
पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में उपरोक्त को मामले में संलिप्त बताते हुए अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया था तथा भिन्न-भिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया था. वहीं सभी आरोपितों की न्यायालय में पेशी की गयी, जिनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाते हुए मंडल कारा भेज दिया गया.
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