छपरा (सदर) : सारण जिला पर्षद के उपाध्यक्ष के रिक्त पड़े पद पर आगामी 22 मई को चुनाव कराने का निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया है. संयुक्त निर्वाचन आयुक्त अहिभूषण पांडेय ने इस संबंध में सारण के प्रमंडलीय आयुक्त तथा सारण डीएम को पत्र भेज कर उपाध्यक्ष पद पर चुनाव कराने के लिए कहा है.
वहीं पत्र में उन्होंने एडीएम स्तर या उससे ऊंचे स्तर के पदाधिकारी को निर्वाची पदाधिकारी बनाने तथा बैठक व मतदान के दौरान प्रेक्षक की प्रतिनियुक्ति के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिया है. मालूम हो कि सारण जिला पर्षद के उपाध्यक्ष पद से तत्कालीन उपाध्यक्ष व एकमा जिला पर्षद भाग दो से निर्वाचित नागेंद्र कुमार सिंह को अयोग्य करार दिये जाने के कारण विगत दो माह से ज्यादा समय से यह पद रिक्त पड़ा है.
मालूम हो कि इस संबंध में मांझी के जिला पार्षद विजय प्रताप सिंह उर्फ चुन्नू सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत भेज कर तत्कालीन उपाध्यक्ष नागेंद्र कुमार सिंह को अयोग्य करार देने की गुहार लगायी थी. इसके आलोक में ही राज्य निर्वाचन आयोग ने उन्हें अयोग्य करार दिया.
इधर, जिला पर्षद उपाध्यक्ष पद पर चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तिथि तय किये जाने के बाद जिले के सभी 46 जिला पार्षदों के बीच एक बार राजनीतिक सरगरमी तेज हो गयी है.
* राज्य निर्वाचन आयोग ने आयुक्त व डीएम को भेजा पत्र
* पूर्व उपाध्यक्ष नागेंद्र सिंह के अयोग्य करार दिये जाने के बाद रिक्त हुआ है यह पद