आरोपित की जमानत की याचिका खारिज

Published at :10 Jun 2015 7:08 AM (IST)
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आरोपित की जमानत की याचिका खारिज

छपरा (कोर्ट) : इसुआपुर के थानाध्यक्ष की गोली मार कर हत्या करने के आरोपित की नियमित जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज करने का आदेश दिया है. मंगलवार को प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी शक्तिधर भारती के न्यायालय में परसा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी मुन्ना चौबे उर्फ मुन्ना बाबा की नियमित जमानत याचिका पर […]

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छपरा (कोर्ट) : इसुआपुर के थानाध्यक्ष की गोली मार कर हत्या करने के आरोपित की नियमित जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज करने का आदेश दिया है. मंगलवार को प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी शक्तिधर भारती के न्यायालय में परसा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी मुन्ना चौबे उर्फ मुन्ना बाबा की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.
इसुआपुर के थानाध्यक्ष हत्या मामले में दर्ज प्राथमिकी संख्या 145/14 मामले में गिरफ्तार कर मंडल कारा भेजे गये मुन्ना की जमानत पर बहस करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपित प्राथमिकी अभियुक्त नहीं है और न ही इसका कोई आपराधिक इतिहास ही है. इसे गलत ढंग से पुलिस गिरफ्तार कर अभियुक्त बना दी है, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ ने अपनी दलील में कहा कि अभियुक्त पर भादवि की धारा 302/394,353/34 तथा 27 शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज है.
इसके विरुद्ध थानाध्यक्ष की हत्या में सम्मिलित होने का आरोप है. साथ ही अनुसंधान के क्रम में भी नाम आया है कि सारी धाराएं अजमानतीय है तथा उक्त मामला सत्र न्यायालय में विचारणीय है, जिसकी गंभीरता को देखते हुए जमानत देना न्यायसंगत नहीं है. न्यायिक पदाधिकारी ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद याचिका को खारिज करने का आदेश दिया है.
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