जिप अध्यक्ष के चुनाव पर रोक

छपरा (सदर) : सारण जिला पर्षद अध्यक्ष पद के लिए राज्य निर्वाचन आयोग आगामी 13 अगस्त को निर्धारित चुनाव तिथि पर पटना उच्च न्यायालय ने तत्काल रोक लगा दी. जिला पर्षद के पूर्व अध्यक्ष मेहनाज खातून द्वारा पटना उच्च न्यायालय में दायर सीडब्ल्यू जेसी 14961/13 पर सुनवाई के बाद एकल पीठ के न्यायाधीश जेएन सिंह […]
छपरा (सदर) : सारण जिला पर्षद अध्यक्ष पद के लिए राज्य निर्वाचन आयोग आगामी 13 अगस्त को निर्धारित चुनाव तिथि पर पटना उच्च न्यायालय ने तत्काल रोक लगा दी. जिला पर्षद के पूर्व अध्यक्ष मेहनाज खातून द्वारा पटना उच्च न्यायालय में दायर सीडब्ल्यू जेसी 14961/13 पर सुनवाई के बाद एकल पीठ के न्यायाधीश जेएन सिंह ने यह आदेश दिया.
वहीं, अगली सुनवाई की तिथि 22 अगस्त को निर्धारित करते हुए जिला पर्षद अध्यक्ष द्वारा मुकदमे में पार्टी बनाये गये 45 जिला पार्षदों को 10 दिन के भीतर प्रति शपथपत्र देने का निर्देश दिया है. जिला पर्षद के अधिवक्ता अरविंद कुमार पांडेय, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम के स्टेट काउंसिल के अधिवक्ता अजय बिहारी सिंह के द्वारा मुकदमे पर अपना पक्ष रखा गया.
हालांकि, प्रशासन द्वारा प्रति शपथपत्र दाखिल नहीं किया जा सका. वहीं, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर होनेवाली बैठक पर कोर्ट के तत्काल आदेश के संबंध में पूछे जाने पर अध्यक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि 22 अगस्त को पूरे मामले पर बहस होगी. वहीं, जिला पर्षद के अधिवक्ता अरविंद कुमार पांडेय ने कहा कि जिला पर्षद अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में बैठक को कोर्ट ने सही करार दिया है.
उधर, जिला पर्षद के पूर्व अध्यक्ष के विरोधी पार्षदों द्वारा भी अपना पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता को रखा गया था. मालूम हो कि जिला पर्षद की पूर्व अध्यक्ष मेहनाज खातून दायर मुकदमे में अविश्वास प्रस्ताव की वैधता पर सवाल उठाते हुए चुनाव रोकने की गुहार लगायी थी.
* कार्यकारी अध्यक्ष को झंडोत्तोलन का मौका
पटना उच्च न्यायालय द्वारा सारण जिला पर्षद अध्यक्ष के चुनाव के लिए निर्धारित 13 अगस्त की तिथि को तत्काल रोक देने के कारण एक ओर जहां प्रशासन की चुनाव संबंधी सारी तैयारियां धरी–की–धरी रह गयी हैं, वहीं जिला पर्षद की आरक्षित सीट पर पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्यकारी अध्यक्ष बने उपाध्यक्ष राजेंद्र राय को 15 अगस्त को जिला पर्षद कार्यालय पर झंडोत्तोलन का मौका मिलेगा.
मालूम हो कि 22 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जिला पर्षद अध्यक्ष मेहनाज खातून के पराजित होने के बाद तत्काल प्रभाव से राजेंद्र प्रसाद राय को कार्यकारी अध्यक्ष का प्रभार दिया गया है. उधर, जिला पर्षद अध्यक्ष का चुनाव तत्काल टलने को लेकर जिला पर्षद सदस्यों व कर्मियों में चर्चाएं जारी रहीं.
* अध्यक्ष की याचिका पर पटना उच्च न्यायालय का तत्काल आदेश
* अविश्वास प्रस्ताव की वैधता पर उठाया था सवाल
* सभी 45 पार्षदों को 10 दिनों के भीतर प्रति शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश
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