विधायक केदार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

छपरा (कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार पांडेय ने बनियापुर के राजद विधायक केदार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. न्यायाधीश श्री पांडेय ने विधायक श्री सिंह को अग्रिम जमानत याचिका संख्या 1325/13 पर सोमवार को ही सुनवाई कर आदेश सुरक्षित रख लिया था और मंगलवार को […]
छपरा (कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार पांडेय ने बनियापुर के राजद विधायक केदार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. न्यायाधीश श्री पांडेय ने विधायक श्री सिंह को अग्रिम जमानत याचिका संख्या 1325/13 पर सोमवार को ही सुनवाई कर आदेश सुरक्षित रख लिया था और मंगलवार को उक्त आदेश को सुनाया है.
बताते चलें कि विधायक श्री सिंह पर जदयू नेता उपेंद्र सिंह ने अपने अंगरक्षक मुन्ना की हत्या करने का आरोपित बनाते हुए मशरक थाना कांड संख्या 54/11 में मामला दर्ज कराया था. उसी मामले में विधायक की ओर से अधिवक्ता पुंडरिक बिहारी सहाय ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है.
जानकारी हो कि जदयू नेता उपेंद्र सिंह ने 17 दिसंबर, 2011 को प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि वे अपनी पत्नी व चांद कुदरिया भाग एक की पंचायत समिति सदस्य मधुबाला सिंह के साथ मशरक प्रखंड कार्यालय में आयोजित बैठक में भाग लेने आये थे, जहां उनके अंगरक्षक, यूपी के बैरिया थाना क्षेत्र के गोनिया छपरा निवासी मुन्ना सिंह, की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में श्री सिंह ने विधायक श्री सिंह के अलावा उनके अग्रज दीनानाथ सिंह और भतीजा सुधीर सिंह समेत अन्य को अभियुक्त बनाया था.
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