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एक से कोरम के अभाव में बंद होगा जिला फोरम

Updated at : 25 Dec 2019 12:59 AM (IST)
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एक से कोरम के अभाव में बंद होगा जिला फोरम

छपरा (सदर) : सरकार ने विभिन्न सरकारी व गैरसरकारी विभागों, विक्रेताओं ने ठगी के शिकार उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम की स्थापना की गयी है. सारण जिले में भी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने फरवरी 1990 में जिला फोरम की स्थापना की थी, जिससे ठगी […]

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छपरा (सदर) : सरकार ने विभिन्न सरकारी व गैरसरकारी विभागों, विक्रेताओं ने ठगी के शिकार उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम की स्थापना की गयी है. सारण जिले में भी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने फरवरी 1990 में जिला फोरम की स्थापना की थी, जिससे ठगी के शिकार उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय मिल सके. परंतु, उपभोक्ताओं का दुर्भाग्य ही है कि कभी कोरम के अभाव में फोरम के बंद होने या मुकदमों के निष्पादन की धीमी गति के कारण उपभोक्ता अपने को ठगा सा महसूस कर रहें है.

सारण स्थित जिला उपभोक्ता न्यायालय के तीन सदस्यीय फोरम में पुरुष सदस्य का पद पांच नवंबर 11 से रिक्त हो गया है. वहीं 31 दिसंबर को फोरम की महिला सदस्य के अवकाश ग्रहण करने के कारण कोरम के अभाव में जिला फोरम एक बार फिर बंद हो जायेगा.
फोरम के अध्यक्ष का कहना है कि इस संबंध में सरकार को सूचना भेज दी गयी है. महिला एवं पुरुष सदस्य की नियुक्ति के बाद ही एक जनवरी 2020 से बंद हो जायेगा. फोरम में मुकदमें की सुनवाई व आदेश के लिए कम से कम दो सदस्यों का होना आवश्यक है. अध्यक्ष या अन्य सदस्य भी अकेले मुकदमें की सुनवाई या आदेश निर्गत नहीं कर सकते.
मालूम हो कि इसके पूर्व भी तीनों सदस्यों के अवकाश ग्रहण करने के बाद फरवरी 95 से मार्च 96 तक, फरवरी 2000 से जून 2001 तक, पुन: जुलाई 2006 से मार्च 2008 तो, अंतिम बार मार्च 2010 से सितंबर 2010 तक कोरम के अभाव में फोरम बंद रहा है. इस बार भी एक जनवरी से कोरम के अभाव में बंद होने के बाद एक बार फिर उपभोक्ताओं को ठगी का शिकार होने पर न्याय मिलना बंद हो जायेगा.
20 दिसंबर तक 54 मुकदमे दाखिल 103 के निष्पादन का दावा : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष तिलेश्वर राम का दावा है कि चालू वर्ष में 20 दिसंबर तक 94 मुकदमों को दाखिल किये गये. जबकि 103 मुकदमों का निष्पादन किया गया.
इसके तहत इंश्योरेंस कंपनी से कृष्णा प्रसाद को 10 लाख 70 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति तो, दहियावां पूर्वी के चंदन कुमार को व गड़खा के अमित कुमार गिरि को सहारा इंडिया के मामले में क्रमश: 2.19 लाख रुपये व 84 हजार रुपये भुगतान कराया गया. इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण मामलों के निष्पादन का दावा फोरम के अध्यक्ष करते है.
मुकदमों के निष्पादन में विलंब व अधिकतर मुकदमों में ठगी के शिकार उपभोक्ताओं के हार जाने की वजह उनके द्वारा सामान खरीदारी के समय उपभोक्ताओं द्वारा संबंधित विक्रेताओं के प्रतिष्ठान की मूल रसीद नहीं लेना व अधिकतर पक्षकारों का नोटिस दिये जाने के बावजूद खुद या अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर नहीं होना है. फोरम के अध्यक्ष का यह भी कहना है कि इस मामले में सबसे ज्यादा निजी कंपनियों की कारगुजारी बाधा बन रही है.
जिला फोरम में अभी एक, दो की कौन कहें तीन-तीन वर्षों से विद्युत विभाग, बीमा कंपनी आदि जुड़े 607 मामले लंबित है. जिन मामलों का निष्पादन भी किया गया है. इनमें अधिकतर मामले समझौते के आधार पर निष्पादित है. नोटिस करने के बावजूद कुछ ही दिनों पर अपना पता बदलने के कारण उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती.
क्या कहते हैं फोरम के अध्यक्ष
सरकार के द्वारा जिला उपभोक्ता संरक्षण मनाने के लिए निर्देश मिला है. इस संबंध में डीएसओ सह जिला उपभोक्ता फोरम के सचिव से बातचीत कर मनाने का निर्देश दिया गया है. फोरम के द्वारा मुकदमें की सुनवाई की जाती है न की फोरम को उपभोक्ता दिवस मनाने की जिम्मेदारी है.
फोरम के पुरुष सदस्य के नवंबर 2019 में रिटायर्ड होने व महिला सदस्य के 31 दिसंबर 2019 को रिटायर्ड होने के बाद निश्चित तौर पर एक जनवरी से फोरम कोरम के अभाव में मुकदमों की सुनवाई नहीं कर पायेगा.
तिलेश्वर राम,अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सारण
सरकार के निर्देश के आलोक में तीनों अनुमंडलों के एसडीओ को 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाने के लिए जिला पदाधिकारी के माध्यम से पत्राचार किया गया है. उनके द्वारा ही राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का आयोजन किया गया.
अरुण कुमार सिंह, डीएसओ, सह सचिव, जिला उपभोक्ता फोरम
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