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दुष्कर्म का प्रयास मामले में सश्रम कारावास

विफल होने पर महिला को चाकू मार कर किया था घायल छपरा(कोर्ट) : अपनी दादी के श्राद्धकर्म में शामिल होने के लिए ससुराल से मायके जा रही एक महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने तथा विफल होने पर महिला को चाकू मारकर जख्मी कर देने के मामले के आरोपित को न्यायालय ने सश्रम कारावास की […]

विफल होने पर महिला को चाकू मार कर किया था घायल

छपरा(कोर्ट) : अपनी दादी के श्राद्धकर्म में शामिल होने के लिए ससुराल से मायके जा रही एक महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने तथा विफल होने पर महिला को चाकू मारकर जख्मी कर देने के मामले के आरोपित को न्यायालय ने सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने सुनवाई करते हुए मामले के आरोपित गड़खा थाना क्षेत्र के जिलकाबाद निवासी प्रभात कुमार को भादवि की धारा 376/511 में पांच वर्ष और धारा 324 में दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
विदित हो कि गड़खा थाना क्षेत्र के बेलवनिया निवासी महिला 14 जून, 2009 की सुबह अपनी दादी के श्राद्धकर्म में शामिल होने के लिए मायके जा रही थी. रास्ते मे जिलकाबाद व मीरपुर चवर में वह पहुंची ही थी कि उसके पीछे आ रहे एक अधेड़ व्यक्ति ने उसे पकड़कर पटक दिया और दुष्कर्म का प्रयास करने लगा. महिला किसी तरह स्वयं को उससे छुड़ाकर खड़ी हो गयी और भागने लगी . तब उसने चाकू निकाल कर उसकी गर्दन, पीठ, कंधा आदि पर प्रहार कर उसे जख्मी कर दिया.
महिला द्वारा शोर मचाने पर खेत में ट्रैक्टर चला रहा चालक दौड़ा, जिसे आते देख वह भाग निकला. चालक ने किसी तरह इसकी सूचना महिला की ससुराल व मायके को भिजवायी. इसके बाद सभी ने उसे उपचार के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया. उपचार के दौरान महिला ने अपना बयान दर्ज करवाया था. मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह ने पक्ष रखा है.

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