विवादित परिसर नहीं बनेंगे बूथ

Updated at : 28 Jun 2017 8:14 AM (IST)
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विवादित परिसर नहीं बनेंगे बूथ

निर्देश. नवगठित छपरा नगर निगम के वार्डों का प्रारूप प्रकाशित छपरा (सदर) : नवगठित छपरा नगर निगम के सभी 45 वार्डों में अवस्थित सभी बूथों पर प्रारूप का प्रकाशन 27 जून को निर्वाची पदाधिकारी सह एडीएम ने कर दिया. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एडीएम सह निर्वाची पदाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि कोई […]

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निर्देश. नवगठित छपरा नगर निगम के वार्डों का प्रारूप प्रकाशित
छपरा (सदर) : नवगठित छपरा नगर निगम के सभी 45 वार्डों में अवस्थित सभी बूथों पर प्रारूप का प्रकाशन 27 जून को निर्वाची पदाधिकारी सह एडीएम ने कर दिया. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एडीएम सह निर्वाची पदाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि कोई भी मतदान केंद्र थाना, अस्पताल या विवादित परिसर को नहीं बनाया जायेगा.
आयोग के निर्देश के अनुसार अधिक से अधिक 12 सौ मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र बनाया जायेगा. मतदान केंद्र की स्थापना वार्ड की सीमा के अंतर्गत ही होगी. अर्थात मतदाता को किसी दूसरे वार्ड में जाकर अपना वोट गिराने की मजबूरी नहीं होगी. दो किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मतदाताओं का मतदान केंद्र नहीं होगा. राज्य निर्वाचन आयोग के एक भवन में अधिक से अधिक चार मतदान केंद्र की स्थापना का निर्देश दिया है. साथ ही जिस वार्ड में सरकारी भवन नहीं हो, तो वैसी स्थिति में उस वार्ड में सरकारी जमीन पर चलंत मतदान केंद्र बनाया जायेगा.
निर्वाची पदाधिकारी सह एडीएम श्री कुमार ने बताया कि कमजोर वर्ग के मतदाताओं के लिए यदि उनकी आबादी 250 या उसके आसपास ही क्यों न हों, उनकी सुविधा के मद्देनजर उनकी बस्तियों में एक अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाया जायेगा. नवगठित छपरा नगर निगम में पूर्व में लगभग डेढ़ सौ मतदान केंद्र बनते थे, परंतु नये निर्देश के बाद लगभग दो सौ मतदान केंद्र बनने की संभावना है. इसके लिए सभी बूथों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा.
वहीं, बूथों पर मतदाताओं खासकर विकलांग मतदाताओं के लिए बुनियादी जरूरत उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी. बूथों के प्रारूप के प्रकाशन के बाद तीन जुलाई तक बूथों के संबंध में दावा-आपत्ति लिये जायेंगे तथा आठ जुलाई तक राज्य निर्वाचन आयोग से बूथों के अंतिम प्रारूप का अनुमोदन होना है. बूथों के प्रारूप के प्रकाशन के बाद इसके लिए निर्वाची पदाधिकारी सह एडीएम के स्तर से अपने कार्यालय कक्ष में एक अलग निर्वाचन सेल भी बनाने की तैयारी है, जिससे नवगठित छपरा नगर निगम के नामांकन से लेकर निर्वाचन तक के विभिन्न दायित्वों के निर्वहन में किसी को भी परेशानी नहीं होगी.
वोटर लिस्ट की दावा-आपत्तियां निष्पादित
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में नवगठित छपरा नगर निगम की मतदाता सूची की दावा-आपत्तियों के निष्पादन का कार्य 25 जून को पूरा हो गया.
मतदाता सूची के दावा-आपत्तियों के निष्पादन के प्राधिकृत पदाधिकारी सह सदर एसडीओ चेतनारायण राय के अनुसार सभी 45 वार्डों को तीन समूहों में बांट कर सदर अनुमंडल कार्यालय में दावा-आपत्ति लिया जा रहा था तथा इस कार्य के लिए रिविलगंज सीओ राजीव रंजन पाठक, सदर अनुमंडल के कार्यपालक दंडाधिकारी रमेश कमल रत्नम तथा सदर बीडीओ विनोद आनंद को 15-15 वार्डों में आमजनों से मिलने वाली आपत्तियों के संग्रह तथा समाधान की जिम्मेवारी दी गयी थी. सदर एसडीओ श्री राय ने बताया कि सभी आपत्तियों का निष्पादन नियमानुसार कर लिया गया है.
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