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Samastipur News:मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि से नहीं कर सकेंगे बकाये का भुगतान

Updated at : 29 Sep 2025 6:31 PM (IST)
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Samastipur News:मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि से नहीं कर सकेंगे बकाये का भुगतान

समाहरणालय सभागार जिलाधिकारी रौशन कुशवाहा व आरक्षी अधीक्षक अरविन्द प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिले के सभी बैंकों के जिला समन्वयक पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई.

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Samastipur News:समस्तीपुर : समाहरणालय सभागार जिलाधिकारी रौशन कुशवाहा व आरक्षी अधीक्षक अरविन्द प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिले के सभी बैंकों के जिला समन्वयक पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई. इसमें महिला रोजगार रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों को दी जाने वाली राशि के सुनिश्चित एवं पारदर्शी उपयोग को लेकर दिशा-निर्देश दिये गये. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि का किसी भी स्थिति में पूर्ववर्ती ऋण के समायोजन के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा. यह राशि जीविका समूह की दीदियों के आजीविका संवर्धन हेतु निर्धारित है. इससे वनया व्यवसाय प्रारंभ करना, स्वरोजगार गतिविधियां चलानी है. कोई भी महाजन अथवा साहूकार के साथ-साथ कोई भी माइक्रोफाइनेंस कंपनी से संबंधित लोग इस राशि पर अपना दावा नहीं कर सकता, न ही लाभुकों से अपने हित के लिए इसे वसूल सकता है. यदि यह पाया गया कि राशि का उपयोग उपरोक्त निर्देशों के विरुद्ध किया गया है या किसी के द्वारा दबाव बनाया गया है तो प्रशासन सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा. सभी बैंक पदाधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने, लाभुकों को स्पष्ट रूप से अवगत कराने एवं फील्ड स्तर पर निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. बैठक में जिला स्तर एवं अनुमंडल स्तरीय अधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ-साथ अग्रणी बैंक प्रबंधक एवं जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक भी उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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KRISHAN MOHAN PATHAK

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