समस्तीपुर . अनन्य विशेष उत्पाद न्यायालय संख्या-2 के न्यायाधीश संजय कुमार-2 ने शराब कारोबारी को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. कारोबारी को एक लाख रुपये अर्थदंड की भी सजा दी गयी है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाप्ता ताजपुर थाने के वैनी ओपी निवासी मुजौना वार्ड-16 निवासी कन्हाई झा हैं. 09 दिसंबर 2020 को अभियुक्त के घर के पश्चिम बांसबारी से 13 लीटर 125 मिली अवैध विदेशी शराब बरामद हुई थी. अभियुक्त घनी आबादी का लाभ उठाकर निकल भागा था.
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