21 से कम उम्रवाले नहीं बन सकेंगे प्रत्याशी या प्रस्तावक
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :08 Apr 2017 5:36 AM (IST)
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समस्तीपुर : नगरपालिका आम निर्वाचन 2017 में 21 वर्ष से कम उम्र वाले लोग न प्रत्याशी हो सकते हैं और न ही प्रस्तावक. इसके साथ ही नप चुनाव में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र ही होगा कारगऱ मतलब मतदाता सूची या लिपिकीय/ टंककीय भूल के आगे भारी पड़ेगा. शैक्षणिक प्रमाण पत्ऱ नगरपालिका […]
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समस्तीपुर : नगरपालिका आम निर्वाचन 2017 में 21 वर्ष से कम उम्र वाले लोग न प्रत्याशी हो सकते हैं और न ही प्रस्तावक. इसके साथ ही नप चुनाव में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र ही होगा कारगऱ मतलब मतदाता सूची या लिपिकीय/ टंककीय भूल के आगे भारी पड़ेगा. शैक्षणिक प्रमाण पत्ऱ नगरपालिका चुनाव के लिये आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश में साफ कहा गया है कि 21 वर्ष से कम उम्र के प्रत्याशियों का नामांकन स्वीकार नहीं होगा़
नामांकन के दिन प्रत्याशी व प्रस्तावक की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिये. प्रत्याशी द्वारा नामांकन के समय संलग्न शपथ पत्र में अन्य बायोडाटा के साथ शैक्षणिक योग्यता की सही सही जानकारी देना अनिवार्य होगा़ जानकारी छुपाने या गलत देने पर कार्रवाई भी होगी़ यदि कोई प्रत्याशी अपने शपथ पत्र में शैक्षणिक योग्यता देता है और शैक्षणिक योग्यता में वह मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष या उससे अधिक की योग्यता रखता है तो उसे अपने नामांकन पत्र के साथ मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना पड़ेगा़ प्रत्याशी के मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज उम्र के आधार पर उसकी उम्र की गणना की जायेगी़ चाहे मतदाता सूची या पहचान पत्र में उसकी उम्र इससे भिन्न ही क्यों नहीं दर्ज है़
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