शिवाजीनगर बीडीओ को 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :08 Jan 2016 3:11 AM (IST)
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शिवाजीनगर : राज्य सूचना आयोग ने बीडीओ पर सूचना आयोग के आदेश की अवहेलना पर दंड अधिरोपित किये जाने का आदेश दिया है. प्रखंड के सरिहला गांव निवासी आवेदक अजय कुमार सिंह ने राज्य सूचना आयोग में शिकायत दर्ज करायी था. जिसमें परसा पंचायत में डीजल अनुदान के लाभुक किसानों की सूची एवं इंदिरा आवास […]
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शिवाजीनगर : राज्य सूचना आयोग ने बीडीओ पर सूचना आयोग के आदेश की अवहेलना पर दंड अधिरोपित किये जाने का आदेश दिया है. प्रखंड के सरिहला गांव निवासी आवेदक अजय कुमार सिंह ने राज्य सूचना आयोग में शिकायत दर्ज करायी था. जिसमें परसा पंचायत में डीजल अनुदान के लाभुक किसानों की सूची एवं इंदिरा आवास योजना के लाभुकों की सूची मांग की गयी थी.
आयोग द्वारा दो बार अवसर दिया गया. जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिए 30 दिनों की अविध निर्धारित की गई है. बावजूद लोक सूचना पदाधिकारी बीडीओ शिवाजीनगर पर आयोग के आदेश की अवहेलना करने, आवेदक को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं उपलब्ध कराने एवं आयोग द्वारा 20(1) की कारण पृच्छा का उत्तर नहीं समर्पित करने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत 25 हजार रूपये का दंड अधिरोपित किया गया है.
राज्य सूचना आयुक्त वी के वर्मा एवं प्रशाखा पदाधिकारी के ज्ञापांक यह आदेश जारी किया गया है. आदेश में दर्शाया गया है कि वाद की अगली सुनवाई 30 जनवरी 16 निर्धारित किया गया है. वहीं इस मामले में बीडीओ बिद्दू राम ने कहा कि ये सूचना हमारे कार्यकाल से पूर्व का है उस समय में तत्काल बीडीओ प्रकाश मणि विश्वास थे उन्हीं को देना चाहिए मैं अपना पक्ष अगली सुनवाई में रखूंगा.
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