स्टेशन का मिल्क स्टॉल सील वेंडर पर लगाया गया जुर्माना

Updated at : 25 Sep 2019 12:53 AM (IST)
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स्टेशन का मिल्क स्टॉल सील वेंडर पर लगाया गया जुर्माना

लाइसेंस फीस नहीं देने के कारण वाणिज्य विभाग ने की कार्रवाई समस्तीपुर : समस्तीपुर जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 4-5 पर स्थित मिल्क स्टॉल को सील कर दिया गया है. रेल मंडल के वाणिज्य विभाग की ओर से यह कारवाई की गयी. सोमवार की देर शाम एसीएम कैटरिंग पीआरपी सिंह व स्थानीय अधिकारियों की मौजूदगी में […]

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लाइसेंस फीस नहीं देने के कारण वाणिज्य विभाग ने की कार्रवाई

समस्तीपुर : समस्तीपुर जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 4-5 पर स्थित मिल्क स्टॉल को सील कर दिया गया है. रेल मंडल के वाणिज्य विभाग की ओर से यह कारवाई की गयी. सोमवार की देर शाम एसीएम कैटरिंग पीआरपी सिंह व स्थानीय अधिकारियों की मौजूदगी में इस मिल्क स्टॉल को सील करने का काम किया गया.मिली जानकारी के अनुसार उक्त मिल्क स्टॉल पर रेलवे के लाइसेंस फीस बकाया था. जिसके लिये कई बार विभाग की ओर से स्टॉल संचालक को पत्र भेजा गया.

मगर लाइसेंस फीस का भुगतान उक्त संवेदक की ओर से रेलवे को नहीं की गयी. जिसके बाद इसे सील करने का निर्णय लिया गया. इधर, समस्तीपुर जंक्शन के ही प्लेटफार्म संख्या 4-5 पर स्थित एक वेंडर को भी रेलवे ने जुर्माना लगाने का आदेश दिया. इस बावत पीके कैटरेर्स को भेजे गये पत्र में एस 9 स्टॉल के संचालक को 500 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश वाणिज्य विभाग की ओर से दिया गया.

उक्त स्टॉल संचालक पर यात्रियों से खाद्य समाग्रियों के लिये ओवरचार्जिंग करने की शिकायत मिली थी. इसमें बिस्कुट के लिखित एमआरपी 20 रुपये की जगह 25 रुपये व रेल नीर की जगह अन्य ब्रांड का पानी बेचने की शिकायत विभाग को मिली थी. जिसके बाद यह कार्रवाई का आदेश दिया गया है.

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