तेजाब कांड में सात को चार-चार वर्ष की सजा

रोसड़ा : रोसड़ा एडीजे वेदप्रकाश सिंह ने बुधवार को बिथान के सोहमा में 14 वर्ष पूर्व हुई तेजाब कांड की सुनवाई के पश्चात अहम फैसला सुनाया. एडीजे ने सात अभियुक्तों को धारा 307 के तहत 4-4 वर्ष के कारावास की सजा एवं पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि नहीं देने […]
रोसड़ा : रोसड़ा एडीजे वेदप्रकाश सिंह ने बुधवार को बिथान के सोहमा में 14 वर्ष पूर्व हुई तेजाब कांड की सुनवाई के पश्चात अहम फैसला सुनाया. एडीजे ने सात अभियुक्तों को धारा 307 के तहत 4-4 वर्ष के कारावास की सजा एवं पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त सजा सुनाया.
धारा 341 में एक माह के कारावास की सजा सुनायी गयी. सजायाफ्ता लोगों में बिथान के सोहमा गांव की नूतन साहू, लक्ष्मीनारायण साहू, लक्ष्मीनंद साहू, प्रदीप साहू, नरेश साहू, त्रिलोकी साहू एवं परमानंद साहू हैं. सभी अभियुक्तों को विगत नौ अप्रैल को एडीजे ने मामले में दोषी करार दिया था. इस संबंध में सोहमा के धंगोली साहू के आवेदन पर बिथान थाना कांड संख्या 62/03 दर्ज किया गया था. फैसला सुनाते समय एपीपी सीताराम यादव व बचाव पक्ष से अधिवक्ता उपेंद्र ठाकुर उपस्थित थे. बता दें कि सोहमा के धंगोली साहू ने बाला सहनी के हाथों लकड़ी बेचा था. जब लकड़ी उठाने गया, तो अभियुक्तों ने मिलकर बाला सहनी की पिटाई कर उसके पूरे शरीर पर तेजाब डाल दिया था.
इससे वह पूरी तरह से जख्मी हो गया. काफी दिनों तक इलाज के बाद ठीक हुआ. इस संबंध में धंगोली साहू ने बिथान थाना में मामला दर्ज कराया था. इधर, नौ अप्रैल को अभियुक्तों को कोर्ट द्वारा दोषी ठहराये जाने के बाद कोर्ट से घर लौटने पर बाला सहनी (65) की मौत हो जाने की बात बतायी जाती है.
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