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दुष्कर्मी को 10 वर्ष की सजा, एक लाख का जुर्माना

Updated at : 27 Sep 2025 7:08 PM (IST)
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दुष्कर्मी को 10 वर्ष की सजा, एक लाख का जुर्माना

दुष्कर्मी को 10 वर्ष की सजा, एक लाख का जुर्माना

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सहरसा. व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजुला भारती की अदालत ने नहहट्टा थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी संतोष यादव उर्फ संतोष कुमार पिता रामबहादुर यादव को दुष्कर्म व इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में सजा सुनायी गयी. भादवि की धारा 376 के तहत दोषी अभियुक्त संतोष यादव को 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 50000 जुर्माना किया गया. भादवि की धारा 504 में एक वर्ष का कारावास व 506 में दो वर्ष कारावास की सजा सुनायी गयी. जबकि 66 ई में तीन वर्ष का कारावास व 25000 का अर्थ दंड किया गया एवं 67 ए में पांच वर्ष का कैद एवं 25000 का जुर्माना किया गया. जुर्माने की रकम नहीं देने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय के द्वारा किया गया अर्थदंड की राशि पीड़िता को दी जायेगी. अपर लोक अभियोजक उषा मेहता के द्वारा सरकार की ओर से कुल 9 गवाहों का परीक्षण न्यायालय में करवाया गया. जिन्होंने घटना का पूर्ण रूप से समर्थन किया. जबकि चार लोगों की गवाही स्वतंत्र गवाह के रूप में ली गयी. मालूम हो कि चार वर्ष पूर्व पीड़िता की ओर से आवेदन देकर कहा गया कि उक्त वाद के अभियुक्त संतोष यादव ने पीड़िता को जोड़ जबरदस्ती कर छत पर ले जाकर दुष्कर्म किया. जिसका वीडियो अभियुक्त के द्वारा बनाकर लगातार पीड़िता के साथ गलत काम करता रहा. जब पीड़िता गर्भवती हो गई तब वह अभियुक्त के पिता के पास गयी तो उसने उसे भगा दिया तथा धमकी दी कि यदि घटना के बारे में किसी को बताया या पुलिस के पास गई तो उसे और उसके परिवार को जान देंगे. अभियुक्त संतोष कुमार ने उसका एबोरशन भी करवा दिया. अंत में उसने पीड़िता का अर्धनग्न सेक्स वीडियो फेसबुक पर वायरल कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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