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आर्म्स एक्ट मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा व पांच हजार जुर्माना

Updated at : 17 Mar 2025 6:07 PM (IST)
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आर्म्स एक्ट मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा व पांच हजार जुर्माना

आर्म्स एक्ट मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा व पांच हजार जुर्माना

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सहरसा . व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम चंदन कुमार वर्मा ने सोमवार को त्वरित विचारण के तहत साल 2024 के शस्त्र अधिनियम के एक मामले सजा सुनायी. उन्होंने चिरैया थाना में दर्ज मामले की सुनवाई करते मामले के आरोपित सचिन यादव पिता फोटो यादव साकिन रघुनाथपुर थाना साहेबपुर कमाल जिला बेगूसराय को आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में सजा सुनायी. दोष सिद्ध अभियुक्त सचिन यादव को शस्त्र अधिनियम की धारा में तीन वर्ष का साधारण कारावास एवं पांच हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दी गयी. शस्त्र अधिनियम के धारा 26 के आरोप में छह माह का साधारण कारावास एवं एक हजार रुपया जुर्माना व जुर्माना अदा नहीं करने पर 15 दिनों का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दी गयी. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी राजकुमार ने त्वरित विचारण के तहत सूचक अनुसंधानकर्ता सहित कुल चार गवाहों की गवाही कर मामले को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहे. बहस के दौरान अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी राज कुमार ने अपना पक्ष रखते कहा कि अवैध हथियार रखना एक जघन्य अपराध के साथ सामाजिक बुराई भी है. जिसका समाज पर बुरा असर पड़ता है. आरोपित अधिकतम दंड का हकदार है. अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक कुंदन कुमार साहनी ने अनुसंधान के बाद आरोपित सचिन यादव के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र समर्पित किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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