31 मार्च तक होल्डिंग टैक्स जमा करें, जुर्माना नहीं लगेगा : महापौर

31 मार्च तक होल्डिंग टैक्स जमा करें, जुर्माना नहीं लगेगा : महापौर
कार्यालय परिसर में होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए अलग से की गयी है काउंटर की व्यवस्था सहरसा. नगर निगम की महापौर बैन प्रिया ने नगरवासियों से अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग 31 मार्च तक अपना होल्डिंग टैक्स अवश्य जमा कर दें. निर्धारित तिथि तक टैक्स जमा करने वाले नागरिकों से किसी प्रकार का जुर्माना या अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा. उन्हें केवल बकाया टैक्स की वास्तविक राशि ही जमा करनी होगी. महापौर ने बताया कि नगर निगम द्वारा लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कार्यालय परिसर में होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था की गयी है. यहां नागरिक आसानी से अपने बकाया कर का भुगतान कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि समय पर टैक्स जमा करने से नगर निगम को शहर के विकास कार्यों को गति देने में मदद मिलती है. महापौर बैन प्रिया ने नगर के लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि नगर के विकास, सफाई व्यवस्था, सड़क, नाला निर्माण, स्ट्रीट लाइट तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राजस्व की आवश्यकता होती है. होल्डिंग टैक्स नगर निगम की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसलिए सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे समय पर अपना टैक्स जमा करें. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि नगर निगम का कोई भी कर्मचारी होल्डिंग टैक्स से संबंधित कार्य के लिए किसी प्रकार की रिश्वत या अतिरिक्त पैसे की मांग करता है तो इसकी सूचना तुरंत नगर निगम कार्यालय में दें. शिकायत मिलने पर संबंधित कर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. नगर निगम प्रशासन भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर शून्य सहनशीलता की नीति पर काम कर रहा है. महापौर ने कहा कि नगर की जनता को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता है. इसके लिए नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है. उन्होंने उम्मीद जतायी कि शहरवासी भी इस दिशा में सहयोग करते हुए 31 मार्च से पहले अपना बकाया होल्डिंग टैक्स जमा कर नगर के विकास में भागीदार बनेंगे. उन्होंने कहा कि समय पर टैक्स जमा करने से नागरिकों को भी अनावश्यक दंड या जुर्माने से राहत मिलेगी और नगर निगम को शहर में विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी.
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