विशेष अभियान के तहत हो रही वाहनों की जांच

Published at :18 Dec 2015 6:35 PM (IST)
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विशेष अभियान के तहत हो रही वाहनों की जांच

विशेष अभियान के तहत हो रही वाहनों की जांच उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर हो रही वाहन चेकिंग से मचा हड़कंपसहरसा सिटी. जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन चेकिंग से बिना कागजात व नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है. जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार वाहन चेकिंग […]

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विशेष अभियान के तहत हो रही वाहनों की जांच उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर हो रही वाहन चेकिंग से मचा हड़कंपसहरसा सिटी. जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन चेकिंग से बिना कागजात व नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है. जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार वाहन चेकिंग की जा रही है. शुक्रवार को जिला परिवहन पदाधिकारी राजीव कुमार, मोटरयान निरीक्षक एसके सिंह व यातायात प्रभारी नागेंद्र राम थाना गेट पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया. एमभीआई श्री सिंह ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर 11 से 25 दिसम्बर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है. जानकारी के अनुसार डीटीओ ने 13 वाहन से 17 हजार व एमभीआई ने 17 वाहन से 24 हजार रूपये की जुर्माना वसूला. एमभीआई ने बताया कि 11 से 13 दिसम्बर तक ट्रिपल लोडिंग के खिलाफ, 14 से 20 दिसम्बर तक ओवरलोडिंग के खिलाफ व 21 से 25 दिसम्बर तक प्रदूषण व फिटनेस की जांच की जाएगी. भरना पड़ सकता है जुर्माना यदि आप वाहन चलाने के शौकीन हैं और घर से बाहर जा रहे हैं तो हो जाइए सावधान. घर से बाहर निकलने से पूर्व वाहन में कागजात, पैर में जूता व सर पर हेलमेट है या नहीं, यह जरूर देख लें. अन्यथा आपको अगले चौक पर जुर्माना भरना पड़ सकता है.परिवहन विभाग व पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. एमभीआई ने लोगों से पूरे कागजात व यातायात नियमों का पालन कर ही वाहन सड़क पर चलाने की अपील की. अन्यथा वाहन चेकिंग के दौरान बिना कागजात के गाड़ी चलाने वालों पर धारा 177, बिना ड्राइविंग लाइसेंस पर धारा 180, बिना हेलमेट पर धारा 177 व 129, ट्रिपल लोडिंग पर धारा 177 व 128, सीट से अधिक बिठाने पर धारा 192 व 72, गाड़ी की छत पर यात्री बिठाने पर धारा 177 व 123 दो प्रेसर हॉर्न पर धारा 190 (दो), वाहन में काला शीशा चढ़ाने पर धारा 179, आज्ञा के उल्लंघन पर धारा 179, निर्धारित क्षमता से अधिक माल ढ़ुलाई पर धारा 194 (एक), तेज रफ्तार पर धारा 184, गाड़ी चलाते समय मोबाइल के उपयोग पर धारा 177 व आर 307, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करने पर धारा 177 व 117, नो इंट्री में वाहन चलाने पर धारा 179 व 115 के तहत कार्रवाई की जायेगी. वाहन से हटेगा कैरियर वाहन जांच के दौरान अधिकारियों ने वाहन चालकों से वाहन के छत पर बने कैरियर व आगे लगे बम्फर को अविलंब हटा लेने का निर्देश दिया. एमभीआई श्री सिंह ने बताया कि वाहन मालिक व चालक यदि अविलंब इसे नही हटाते है तो विभाग जांच के दौरान उसे हटा जब्त कर लेगा. फोटो- जांच 19- सदर थाने में वाहन के कागजातों की जांच करते अधिकारी

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