किशोरियों के अपहर्ता की जमानत अर्जी खारिज

Published at :16 Jul 2016 6:04 AM (IST)
विज्ञापन
किशोरियों के अपहर्ता की जमानत अर्जी खारिज

सासाराम (कोर्ट) : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अली अहमद की अदालत ने किशोरियों के अपहरण के आरोपी सोनु कुमार गोंड की जमानत अर्जी खारिज कर दिया. गौरतलब है कि सासाराम थाना कांड संख्या 772/16 में अपहृता के पिता दलेलगंज निवासी ददन सिंह द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 30 जून, 2016 को उनकी दो बेटियों मंजीत कौर […]

विज्ञापन

सासाराम (कोर्ट) : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अली अहमद की अदालत ने किशोरियों के अपहरण के आरोपी सोनु कुमार गोंड की जमानत अर्जी खारिज कर दिया. गौरतलब है कि सासाराम थाना कांड संख्या 772/16 में अपहृता के पिता दलेलगंज निवासी ददन सिंह द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 30 जून, 2016 को उनकी दो बेटियों मंजीत कौर व काजल कौर को टेनी कुमार और राजू कुमार ने गलत नियत से अपहरण कर लिया था. पुलिस अनुसंधान के क्रम में अप्राथमिकी आरोपित सोनू कुमार गोंड की इस कांड में संलिप्तता को पाया था. सोनू कुमार गोंड 14 जुलाई को ही न्यायिक अभिरक्षा में सासाराम मंडल कारा में बंद है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन