अपहरण व धोखाधाड़ी के मामले में तीन की जमानत अर्जी खारिज
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :24 Jun 2016 7:47 AM (IST)
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सासाराम (कोर्ट) : एसीजेएम आठ सुनील कुमार चौबे की अदालत ने अपहरण व धोखाधड़ी के मामले में तीन आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. बघैला थाने के कर्मकला निवासी अफताब आलम ने अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. 14 जून को अपने भाई जब्बार अंसारी को मुंबई जाने के लिए ट्रेन पकड़वाने […]
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सासाराम (कोर्ट) : एसीजेएम आठ सुनील कुमार चौबे की अदालत ने अपहरण व धोखाधड़ी के मामले में तीन आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. बघैला थाने के कर्मकला निवासी अफताब आलम ने अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
14 जून को अपने भाई जब्बार अंसारी को मुंबई जाने के लिए ट्रेन पकड़वाने नोखा स्टेशन गये थे. गाड़ी खुलते समय उनके भाई को पकड़ने की बात करते हुए पांच-छह लोग ट्रेन में चढ़ गये. शंका होने पर बिक्रमगंज स्टेशन पर बाइक से पहुंचे, तो ट्रेन में उनके भाई अपनी जगह पर नहीं थे. उक्त मामले में दावथ थाने के मिर्जापुर निवासी विकास कुमार व उदय नारायण की जमानत अरजी खारिज कर दी गयी.
उधर, दावथ थाने के मिर्जापुर निवासी उदय नारायण सिंह बघैला थाना के कर्मकिला गांव निवासी जबार अंसारी पर नौकरी के लिए धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया. इसमें कहा कि 2014 में जबार अंसारी उनसे नौकरी लगाने के लिए डेढ़ लाख रुपये लिये थे. जब्बार अंसारी ने सूचक की न तो नौकरी लगवायी और न ही पैसे वापस किये. उक्त मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्त जबार अंसारी की जमानत अर्जी खारीज कर दी है.
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