साक्ष्य के अभाव में पूर्व सांसद सहित चार लोग बरी

Published at :10 Jun 2016 5:52 AM (IST)
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साक्ष्य के अभाव में पूर्व सांसद सहित चार लोग बरी

पुलिसकर्मियों की हत्या व सरकारी वाहन जलाने का था आरोप ससाराम (कोर्ट) : पलामू के पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा सहित चार लोगों को पुलिस बल पर हमला, बम विस्फोट कर पुलिसकर्मी की हत्या व सरकारी वाहन जलाने के मामले में एडीजे चार उमाशंकर द्विवेदी की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. […]

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पुलिसकर्मियों की हत्या व सरकारी वाहन जलाने का था आरोप
ससाराम (कोर्ट) : पलामू के पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा सहित चार लोगों को पुलिस बल पर हमला, बम विस्फोट कर पुलिसकर्मी की हत्या व सरकारी वाहन जलाने के मामले में एडीजे चार उमाशंकर द्विवेदी की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. लोक अभियोजक चंद्रमा सिंह के अनुसार अनि हरिशंकर पांडेय ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. छह फरवरी 2010 को चुनाव की अग्रिम राशि लेने नोहट्टा के अंचलाधिकारी डेहरी जा रहे थे. रोहतास चुटिया पक्की सड़क पर नीमहत के सामने दिन के दो बजे 30-40 के उग्रवादियों के साथ एक चुनाव प्रचार गाड़ी व अंचलाधिकारी नौहट्टा की जीप में आग लगा दी गयी थी. सड़क पर बारुदी सुरंग बिछा दिये गये थे.
उग्रवादियों द्वारा बिछाये गये बारुदी सुरंग की चपेट में आने से काशीनाथ शर्मा की मौत हो गयी थी. उग्रवादी नाजायज अग्नेयास्त्र व गोला-बारूद से सूचक पर भी जानलेवा हमला व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया गया था. उक्त मामले का विचारण सत्र वाद संख्या330/2008 के द्वारा किया गया. आरोप पत्र के 21 गवाह में एक मात्र गवाह टीपा गांव निवासी सियाराम सिंह गवाही के लिये न्यायालय में प्रस्तुत हुए थे.
विचारण के आठ वर्षों में सूचक सहित एक भी सरकारी गवाह कोर्ट में गवाही के लिये नहीं आये. न्यायालय में पलामू के पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा नौहट्टा के बलौंजा निवासी जगदीश महतो उर्फ हरख सिंह, नौहट्टा थाने के मधकुपिया निवासी महेंद्र चोधरी तथा चुटिया थाने के तिउरा निवासी बूटन मियां पर मुकदमा का विचारण किया गया. न्यायालय द्वारा साक्ष्य के अभाव में को बरी कर दिया गया.
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