अवैध गिट्टी कारोबारी की जमानत अर्जी खारिज

Published at :09 Jun 2016 7:46 AM (IST)
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अवैध गिट्टी कारोबारी की जमानत अर्जी खारिज

सासाराम(कोर्ट) : एसीजेएम पांच के प्रभारी न्यायाधीश एसीजेएम 10 सत्येंद्र सिंह की अदालत ने अवैध गिट्टी व्यवसायी राजपुर थाने के दारेखप निवासी रितेश कुमार पटेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. नोखा थानाध्यक्ष शशि भूषण प्रसाद ने मामले की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. 25 अगस्त 2015 की रात में गश्ती के दौरान सूचना मिली […]

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सासाराम(कोर्ट) : एसीजेएम पांच के प्रभारी न्यायाधीश एसीजेएम 10 सत्येंद्र सिंह की अदालत ने अवैध गिट्टी व्यवसायी राजपुर थाने के दारेखप निवासी रितेश कुमार पटेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. नोखा थानाध्यक्ष शशि भूषण प्रसाद ने मामले की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
25 अगस्त 2015 की रात में गश्ती के दौरान सूचना मिली थी कि सासाराम की तरफ से अवैध गिट्टी लदा डंपर नोखा की तरफ आ रहा है. डंपर के आने पर उसे रोकवा कर पूछताछ कर रहे थे कि पीछे से एक सफेद स्काॅर्पियो आ कर पुलिस के सूमो में धक्का मार दिया और चालक से डंपर ले कर भागने को कहा. चालक डंपर ले कर भागने लगा. पुलिस ने पीछा किया चालक डंपर छोड़ कर भाग गया था. स्कॉर्पियो चालक भी मौके पर से फरार हो गया था.
उक्त मामले में आरोपित का अग्रिम जमानत उच्च न्यायालय से खारिज है. उधर, सीजेएम कोर्ट द्वारा भारी मात्रा में शराब के साथ पकड़ाये मुफस्सिल थाने के अमरी निवासी चंद्रधन बंसल की जमानत खारिज कर दी है. मामले की प्राथमिकी मुफस्सिल थानाध्यक्ष दीनानाथ कुमार ने छह लोगों पर दर्ज करायी थी. दो जून2016 को अमरी में अभियुक्तों के घर से शराब बरामद की गयी थी.
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