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निश्चित समय के अंदर शिकायतों का होगा निबटारा

सासाराम (ग्रामीण) : लोक शिकायत निवारण अधिनियम की शुरूआत के साथ विभाग के कार्यालय का उद्घाटन डीएम अनिमेष कुमार पराशर ने रविवार को किया. डीआरडीए सभागार में आयोजित समारोह में डीएम ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 28 अगस्त, 2015 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम की नियामवली […]

सासाराम (ग्रामीण) : लोक शिकायत निवारण अधिनियम की शुरूआत के साथ विभाग के कार्यालय का उद्घाटन डीएम अनिमेष कुमार पराशर ने रविवार को किया. डीआरडीए सभागार में आयोजित समारोह में डीएम ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 28 अगस्त, 2015 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम की नियामवली को 22 जनवरी, 2016 को अधिसूचित किया गया. आज यह अधिनियम राज्य में लागू हो गया.
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के प्रभावी हो जाने के बाद आम जनता को एक निश्चित समय सीमा के अंदर किसी परिवाद पर सुनवाई व उसके निवारण का अवसर मिलेगा व परिवादियों द्वारा किये गये परिवाद पर सुनवाई में किये गये निर्णय के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा. एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने कहा कि इस अधिनियम से लोगों को परिवाद करने में सहूलियत होगी व इससे शिकायतों के निबटारा में आसानी होगी. जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी ऋषिदेव झा ने कहा कि अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों के निवारण के लिए जिले में जिला स्तर व अनुमंडल स्तर पर कार्यालय बनाये गये है. जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय व तीनों अनुमंडलों में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय बनाया गया है.
उन्होंने कहा कि परिवादी द्वारा किये गये वह शिकायत जिनका निबटारा अनुमंडल या उससे बिचले स्तर पर होना होगा. उनका आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा होगा. उसे ऊंचे स्तर जिला स्तर पर जिला निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में किया जायेगा. शिकायतों का निबटारा अधिकतम सीमा 60 दिन में होगा. डीडीसी हाशीम खां लोक शिकायत निवारण अधिनियम नोडल पदाधिकारी सह सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी धर्मवीर सिंह, योजना पदाधिकारी सुजय कुमार, डीसीओ निकेश कुमार, खेल पदाधिकारी संजय कुमार, एनआइसी पदाधिकारी आनंद मयंक व कर्मचारी आदि मौजूद थे.

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