जानलेवा हमला मामले में 11 पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

Published at :04 Jun 2016 6:42 AM (IST)
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जानलेवा हमला मामले में 11 पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

सासाराम (कोर्ट) : सीजेएम अली अहमद की अदालत ने नोखा धर्मपुरा थाना क्षेत्र के नोनसारी निवासी मोहम्मद सोहराब के परिवाद पर सुनवाई करते हुए गांव के हफीज मियां सहित 11 लोगों पर नोखा धर्मपुरा थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. अपने परिवाद में मोहम्मद सोहराब ने कहा है कि दो जून 2016 […]

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सासाराम (कोर्ट) : सीजेएम अली अहमद की अदालत ने नोखा धर्मपुरा थाना क्षेत्र के नोनसारी निवासी मोहम्मद सोहराब के परिवाद पर सुनवाई करते हुए गांव के हफीज मियां सहित 11 लोगों पर नोखा धर्मपुरा थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. अपने परिवाद में मोहम्मद सोहराब ने कहा है कि दो जून 2016 की सुबह को वे अपने दरवाजा पर बैठे थे कि सभी अारोपित अपने हाथ में लाठी-डंडा-गड़ासा आदि ले कर तथा मकान खाली करने को कह कर मारपीट करने लगे. परिवादी को मारपीट कर घर में रखे अटैची व बक्सा उठा कर ले गये. उसमें सोने का नथिया, मांगटीका सहित पचास हजार रुपये का सामान था.

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