विपक्षी शाहनवाज बानो के मुकदमे को कोर्ट ने किया खारिज
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नोखा मुख्य पार्षद को मिली राहत
विपक्षी शाहनवाज बानो के मुकदमे को कोर्ट ने किया खारिज वर्ष 2012 के चुनाव में लगाया था धांधली का आरोप सासाराम (कोर्ट) : नोखा नगर पंचायत की मुख्य पार्षद शोभा देवी ने राहत की सांस ली. विपक्षी शाहनवाज बानो द्वारा वर्ष 2012 में चुनाव में धांधली के आरोप का मुकदमा न्यायालय ने खारिज कर दिया […]
वर्ष 2012 के चुनाव में लगाया था धांधली का आरोप
सासाराम (कोर्ट) : नोखा नगर पंचायत की मुख्य पार्षद शोभा देवी ने राहत की सांस ली. विपक्षी शाहनवाज बानो द्वारा वर्ष 2012 में चुनाव में धांधली के आरोप का मुकदमा न्यायालय ने खारिज कर दिया है. मुकदमे में मुख्य पार्षद व निर्वाची पदाधिकारी सहित छह लोगों को आरोपित बनाया गया था. मुंसिफ दो रणजीत कुमार की अदालत ने मंगलवार को चुनाव के बाद संख्या 1/2012 में सुनवाई करते हुए मुकदमों को खारिज कर दिया.
गौरतलब है कि नौ जून, 2012 को मुख्य पार्षद का चुनाव हुआ था. उस चुनाव में शोभा देवी को नौ वोट व शाहनवाज बानो को छह वोट मिले थे. शाहनवाज बानो ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए चार अगस्त, 2012 को एक मुकदमा दायर किया था. मुकदमे में मुख्य पार्षद निर्वाची पदाधिकारी सहित छह को आरोपित किया था.
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