हत्या के आरोपित भाई को नहीं मिली जमानत
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :13 May 2016 7:51 AM (IST)
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सासाराम (कोर्ट) : सहोदर भाई की हत्या के आरोपित भाई सुमित कुमार की जमानत अर्जी खारिज हो गयी़ गुरुवार को सप्तम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के प्रभार में रहे सत्येंद्र सिंह की अदालत ने जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे मामले को क्रूरतम अपराध की श्रेणी में मानते हुए जमानत पर छोड़ना मुनासिब […]
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सासाराम (कोर्ट) : सहोदर भाई की हत्या के आरोपित भाई सुमित कुमार की जमानत अर्जी खारिज हो गयी़ गुरुवार को सप्तम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के प्रभार में रहे सत्येंद्र सिंह की अदालत ने जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे मामले को क्रूरतम अपराध की श्रेणी में मानते हुए जमानत पर छोड़ना मुनासिब नहीं समझा.
चेनारी थाना क्षेत्र के बसंत पुर गांव से जुड़े इस घटना के पीछे संपत्ति विवाद बताया जाता है. सुमित पर आरोप है कि उसने अपने भाई अजीत के गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर मौके पर ही मार डाला था. मां के सामने ही इस हृदयविदारक घटना को ले कर खुछ माता मान कुंवर ने इस घटना की प्राथमिकी चेनारी थाना में दर्ज करायी.
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