''शराब पीकर सड़क पर झूमने वालों की खैर नहीं ''

Published at :05 Apr 2016 5:18 AM (IST)
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''शराब पीकर सड़क पर झूमने वालों की खैर नहीं ''

डेहरी ऑन सोन : शराब पीकर सड़क पर झूमने वाले लोगों पर अब नये कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी. सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीते पकड़े जाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान नये कानून में है. उक्त बातें शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआइजी मोहम्मद रहमान ने सोमवार को कहीं. उन्होंने कहा कि शराब […]

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डेहरी ऑन सोन : शराब पीकर सड़क पर झूमने वाले लोगों पर अब नये कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी. सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीते पकड़े जाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान नये कानून में है. उक्त बातें शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआइजी मोहम्मद रहमान ने सोमवार को कहीं.
उन्होंने कहा कि शराब पीने से किसी की मौत होने की स्थिति में शराब विक्रेता को मृत्यु दंड तक की सजा हो सकती है. सभी अधिकारियों व थानाध्यक्षों को नये कानून की जानकारी दे दी गयी है. इसके तहत कार्रवाई करने को ले तैयार हैं. डीआइजी आज शाहाबाद प्रक्षेत्र के भोजपुर जिले में 1500, बक्सर जिले में 1161, रोहतास जिले में 1250 व कैमूर जिले में करीब 1100 कुल 5011 पुलिस पदाधिकारी व जवानों ने शराब नहीं पीने व शराब नहीं पीने के लिए दूसरे को प्रेरित करने के लिए शपथ दिलायी. उन्होंने लोगों से अपील किया कि शराब से आपका शरीर ही नहीं घर परविार भी बरबाद होता है.
इस लिए आप शराब के विरोध में उठे ओर लोगों को उससे होने वाली बुराई के संबंध में बताते हुए शराब से दूर रहने को समझाएं. नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने की लागों से अपील डीआइजी ने की.
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